फल दुकान पर खड़ा था युवक, पीछे से आया ‘गोलू सर्किट’ और घोंप दिया चाकू

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  सिरगिट्टी क्षेत्र में एक फल दुकान संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कथित अवैध संबंधों को लेकर उपजे विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, 7 जून की रात करीब 9:30 बजे फल व्यवसायी मनीष गोस्वामी अपनी दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान आरोपी दुर्गेश साहू उर्फ गोलू सर्किट वहां पहुंचा और पीछे से पकड़कर उस पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

हमले में गंभीर रूप से घायल मनीष गोस्वामी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर थाना सिरगिट्टी में अपराध क्रमांक 409/2026 के तहत धारा 103 एवं 115(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि घायल मनीष गोस्वामी का आरोपी के परिवार की एक महिला के साथ कथित संबंध था। इसी बात को लेकर आरोपी लंबे समय से नाराज था और उसने बदला लेने की नीयत से हमला किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के रायपुर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने रायपुर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक धारदार चाकू बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

कार रोकी, बोला- शराब पीनी है... पैसे दो! मना किया तो शुरू कर दी गुंडागर्दी

दुर्ग। TODAY छत्तीसगढ़  /  शहर के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में कार सवार व्यक्ति से शराब पीने के लिए पैसे मांगने और इंकार करने पर गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। 

पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई है कि 7 जून की रात करीब 8:45 बजे वह अपने पुत्र प्रफुल्ल सक्सेना और आनंद सक्सेना के साथ कार से डी-मार्ट पोटिया रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान हटरी बाजार बोरसी स्थित शनि देव मंदिर के पास कुछ युवकों ने उसकी कार रुकवाकर रास्ता रोक लिया।

शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब प्रार्थी ने पैसे देने से मना किया तो चारों युवकों ने एक राय होकर अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। घटना को कार में मौजूद अन्य लोगों के साथ-साथ आसपास मौजूद लोगों ने भी देखा और सुना।

पीड़ित की शिकायत पर थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।  इस मामले में पुलिस ने गणेश्वर निषाद, निवासी शिवपारा बोरसी, महेश्वर निषाद, निवासी शिवपारा बोरसी, गुलशन सोनवानी, निवासी शिवपारा बोरसी और विवेक सोनवानी, निवासी शिवपारा बोरसी को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की असामाजिक गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि ऐसी किसी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

रिसॉर्ट के पीछे चल रहा था लाखों का खेल, पुलिस ने अचानक मारा छापा तो मची भगदड़

दुर्ग। TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध जुआ और सट्टा खिलाने वालों की अब खैर नहीं है। दुर्ग पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलगांव थाना पुलिस ने मंकी रिजॉर्ट, गोकुलधाम के पीछे चल रहे एक बड़े जुआ फड़ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 15 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने नगदी, दर्जन भर से ज्यादा मोबाइल और 12 मोटरसाइकिल समेत कुल 4 लाख 34 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ऐसे हुआ भंडाफोड़

पुलगांव थाना पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि गोकुलधाम स्थित मंकी रिजॉर्ट के पीछे कुछ लोग बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने बिना कोई देरी किए मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और अचानक रेड मार दी। पुलिस को देखते ही जुआरियों में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस की चाक-चौबंद घेराबंदी के चलते कोई भी भागने में सफल नहीं हो सका।

लाखों का माल हुआ जब्त

रेड के दौरान पुलिस ने जुए के फड़ से ताश की गड्डियों के साथ-साथ पौने दो लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। वहां, मोबाइल और अन्य सामानों की बरामदगी मिलाकर पुलिस ने कुल जब्ती: ₹4,34,000 की है। 

इन पर गिरी गाज

गिरफ्तार किए गए सभी 15 आरोपी दुर्ग शहर और आस-पास के इलाकों के रहने वाले हैं। इनमें सोनू चौहान, फिरोज खोखर, शब्बीर खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, पारस चंद्राकर, अजीम अहमद, मोहम्मद जमील, एकांत साहू, जमील खान, शिवा साहू, मृत्युंजय चंद्राकर, साहिद, चंद्रपाल यादव और प्रकाश देवांगन शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध क्रमांक 530/2026 दर्ज कर लिया है। 


पहले माचिस मांगी, फिर खेत में घसीटकर लूट ली सोने की चेन और अंगूठियां

रायपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /  अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केन्द्री स्थित बस स्टॉप के पास युवक से सोने की चेन और अंगूठियां लूटने वाले एक शातिर आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने देर रात युवक को धमकाकर खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी आकाश कुमार तिवारी 2 मई की रात अपने मित्र के घर राजिम से रायपुर लौट रहा था। रात करीब साढ़े 12 बजे वह ग्राम केन्द्री स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास रुका था। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और पहले माचिस मांगी। इसके बाद उन्होंने गांजा रखने की बात कहकर उसकी तलाशी लेने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों आरोपी युवक को जबरन पकड़कर प्रतीक्षालय के पीछे खेत में ले गए। वहां जान से मारने की धमकी देते हुए उसके हाथ में पहनी दो सोने की अंगूठियां और गले में पहनी सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र टंडन उर्फ लल्ला उर्फ हटेला (26 वर्ष) निवासी भेलवाडीह, थाना राखी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है।

पहले से दर्ज हैं कई मामले

पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र टंडन के खिलाफ पहले भी लूट और मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना तेलीबांधा और थाना राखी में दर्ज प्रकरणों में वह फरार चल रहा था। एक मामले में उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।

कबाड़ी बाजार में छापा नहीं, लेकिन पुलिस की एंट्री से बढ़ी बेचैनी

राजनांदगांव।  TODAY छत्तीसगढ़  /  चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने और संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर की विभिन्न कबाड़ी दुकानों में आकस्मिक जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने पांच प्रमुख कबाड़ी दुकानों का निरीक्षण कर वहां रखे सामान का सत्यापन किया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश में यह कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान ममता नगर स्थित रफीक कबाड़ी, भरकापारा के मुन्ना कबाड़ी, पुराना गंज चौक स्थित गनी कबाड़ी, कन्हारपुरी के सलीम कबाड़ी तथा लखोली नाका स्थित अरुण कबाड़ी की दुकानों एवं गोदामों की जांच की गई। पुलिस को जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध अथवा चोरी का सामान नहीं मिला। 

पुलिस अधिकारियों ने कबाड़ी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे किसी भी परिस्थिति में चोरी का लोहा, धातु अथवा अन्य संदिग्ध सामान की खरीदारी न करें। साथ ही यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध सामान बेचने के लिए दुकान पर पहुंचे तो इसकी तत्काल सूचना नजदीकी थाना पुलिस को दें।

अब अखबार में समोसा दिया तो सीधा जेल! FSSAI का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली।  TODAY छत्तीसगढ़  /  समोसा, कचौरी और अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचने वाले दुकानदारों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग, भंडारण या परोसने के लिए अखबार का उपयोग प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

एफएसएसएआई ने कहा है कि अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा (लेड), भारी धातुएं और अन्य हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। जब गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थ अखबार के संपर्क में आते हैं, तो ये रसायन भोजन में मिल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम-2018 का हवाला देते हुए कहा कि भोजन को रखने, लपेटने या परोसने के लिए अखबार अथवा किसी भी अप्रमाणित सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

एफएसएसएआई के अनुसार यदि कोई दुकानदार चेतावनी के बावजूद खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल अथवा पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य के लिए क्यों खतरनाक है अखबार?

विशेषज्ञों के मुताबिक अखबारों में उपयोग होने वाली स्याही में मौजूद रसायन और भारी धातुएं गर्म भोजन के संपर्क में आने पर भोजन में घुल सकती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन शरीर में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ा सकता है और लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अखबार में परोसे या पैक किए गए खाद्य पदार्थों से बचें और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें।

‘लेडी ड्रग स्मगलर’ पर पुलिस का शिकंजा, 16 किलो गांजा बरामद

रायपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘नशामुक्त छत्तीसगढ़’ विजन के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टिकरापारा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय महिला तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16.434 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 8 लाख 21 हजार 700 रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार 6 जून को सूचना मिली थी कि भाठागांव बस स्टैंड के समीप रावणभाठा मैदान के पास एक महिला अवैध गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही है। सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर मौके पर भेजी गई।

टिकरापारा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मरई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध महिला को पकड़ लिया। महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास से 16.434 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

पूछताछ में आरोपी महिला ने अपनी पहचान पूजा देवी सोनकर (40 वर्ष) निवासी ग्राम चकरा, थाना राजगढ़, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में बताई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह गांजे की खेप ओडिशा से लेकर उत्तर प्रदेश ले जा रही थी, जहां इसे खपाने की योजना थी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 501/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।

नशे के नेटवर्क पर पुलिस की नजर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रायपुर पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोका जा सके।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी किसी भी जानकारी की सूचना तत्काल पुलिस, डायल-112 या सिटीजन कॉप एप के माध्यम से दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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