नई दिल्ली। TODAY छत्तीसगढ़ / समोसा, कचौरी और अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचने वाले दुकानदारों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग, भंडारण या परोसने के लिए अखबार का उपयोग प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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अब अखबार में समोसा दिया तो सीधा जेल! FSSAI का बड़ा एक्शन
स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए चेतावनी, अखबार में परोसा खाना पहुंचा सकता है अस्पताल
सत्यप्रकाश पांडेय |
TCG
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जून 07, 2026

