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जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के दो फैसलों को जोड़कर संयुक्त सुनवाई 20 अप्रैल को


नई दिल्ली / बिलासपुर।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, हालांकि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और संजीव मेहता की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 25 मार्च और 2 अप्रैल 2026 के फैसलों को एक साथ जोड़ते हुए 20 अप्रैल को संयुक्त सुनवाई का निर्णय लिया है।अमित जोगी ने हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की थी।

हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या और साजिश के मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे ने पक्ष रखा।

वकीलों ने दलील दी कि—
हाईकोर्ट के फैसलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों की अवहेलना की गई
एक निर्णय बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अमित जोगी अंतिम निर्णय के विरुद्ध 20 अप्रैल से पहले याचिका दायर करें, ताकि सभी संबंधित मामलों की एक साथ अंतिम सुनवाई की जा सके।

ट्रक-कार की भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत


अंबिकापुर।
  TODAY छत्तीसगढ़  / सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर ग्राम सकालो जंगल के समीप सुबह करीब 6 बजे प्रतापपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अंबिकापुर की दिशा में जा रही कार को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में सवार मानीमती (50 वर्ष), उनके पति कैलाराम (52 वर्ष) और पुत्र राहुल टोप्पो (25 वर्ष) ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में कार चालक सोनू केरकेट्टा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। 


बोलेरो-वैगनआर की भिड़ंत में पिता-पुत्र की मौत, महिला समेत दो गंभीर


जांजगीर-चांपा। 
 TODAY छत्तीसगढ़  / जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। बुचीहरदी गांव के पास पेट्रोल पंप और पुल के समीप बोलेरो और वैगनआर कार की आमने-सामने टक्कर में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, अकलतरा क्षेत्र के अमोरा गांव निवासी रूपेश निर्मलकर अपने बेटे राहुल निर्मलकर, पत्नी भगवती और भांजे के साथ सराईश्रृंगार डोंगरी गांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी कार से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी वैगनआर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैगनआर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई, जबकि बोलेरो भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

हादसे में रूपेश निर्मलकर और उनके पुत्र राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, भगवती निर्मलकर और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो में बच्चों सहित नौ लोग सवार थे, जो कोरबा जिले से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बलौदा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को राहत देने से किया इनकार, उम्रकैद बरकरार

नई दिल्ली।  TODAY छत्तीसगढ़  /  बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक देने से इनकार कर दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2003 के चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या की साजिश और हत्या के अपराध में मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए सजा दी थी।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब उन्हें सजा का पालन करना होगा।

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