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बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी, बीच-बचाव करने वाले युवक पर जानलेवा हमला


राजनांदगांव।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  शहर के गांधी चौक क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। बीच-बचाव करने पहुंचे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बल्देवबाग निवासी अनूप यादव उर्फ मुंडू (29 वर्ष) ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 24-25 अप्रैल की दरम्यानी रात अपने मित्र शोएब खान का जन्मदिन मनाने गांधी चौक गया था। केक काटने के बाद सभी लोग जश्न मना रहे थे, तभी वहां मौजूद राकेश सोनी उर्फ तुफान का किसी बात को लेकर महमूद अली से विवाद हो गया।

अनूप यादव ने दोनों के बीच समझाइश देकर विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन इसी बात से नाराज होकर राकेश सोनी उर्फ तुफान और उसके साथी राकेश श्रीवास ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके गले पर वार करने की कोशिश की, जिसे उसने हाथ से रोक लिया। इस दौरान उसके अंगूठे और उंगलियों के बीच गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। पीड़ित के अनुसार, यदि वह वार नहीं रोकता तो उसकी जान जा सकती थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मिलन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राकेश श्रीवास (43 वर्ष) निवासी गौशाला मार्केट गांधी चौक को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी राकेश सोनी उर्फ तुफान के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी राकेश सोनी उर्फ तुफान थाने का सूचीबद्ध गुंडा है और घटना के बाद से फरार है। उसकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उसे शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी राकेश श्रीवास के खिलाफ पूर्व में जुआ, मारपीट और आर्म्स एक्ट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। वहीं, प्रार्थी अनूप यादव के विरुद्ध भी विभिन्न थानों में मारपीट, आबकारी और जुआ एक्ट सहित अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

बेटे ने फावड़े से मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार


रायगढ़ ।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  रैरूमाखुर्द क्षेत्र में मां की हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पारिवारिक विवाद और नाराजगी के चलते अपनी ही मां की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई।

मामले में ग्राम रैरूमाखुर्द निवासी गणपत दास महन्त (60 वर्ष) ने 25 अप्रैल को पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, उसका छोटा पुत्र आर्यन दास महन्त (20 वर्ष) इस बात से नाराज रहता था कि परिवार उसके भाई-बहनों को उससे ज्यादा महत्व देता है। इसी कारण उसका व्यवहार परिवार के प्रति आक्रोशपूर्ण हो गया था। घटना 24-25 अप्रैल की रात की है, जब परिवार के सदस्य दुकान में सो रहे थे।

सुबह शौच से लौटने के बाद आरोपी ने अपनी मां फुलबाई महन्त (55 वर्ष) को दुकान से बाहर खींचा, जमीन पर गिराया। घर में रखे गोबर फेंकने वाले फावड़े से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने अपने पिता पर भी फावड़े से हमला करने की कोशिश की। हालांकि पिता किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विजय एक्का के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

जॉब का झांसा देकर महिला और नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार


रायगढ़ । 
TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। नौकरी दिलाने के नाम पर महिला और नाबालिग को झांसे में लेकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा अभियान के तहत की गई।

मामले में 15 वर्षीय नाबालिग ने 24 अप्रैल को थाना घरघोड़ा में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 16 अप्रैल को उसकी भाभी के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अपना नाम “विजय” बताते हुए रायगढ़ में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने 22 अप्रैल को दोबारा कॉल कर महिला और नाबालिग को ग्राम अमलीडीह बुलाया। दोनों बस से वहां पहुंचीं, जहां आरोपी ने उन्हें अपने पास बुलाकर ग्रे रंग की कार में बैठाया। आरोपी दोनों को कार में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया, जहां पहले महिला के साथ छेड़छाड़ की विरोध करने पर नाबालिग के साथ भी जबरदस्ती करने का प्रयास किया, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया ।

पीड़िताओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 74, 75(2), 76, 351(3) बीएनएस धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की पहचान सुरेन्द्र बेहरा (34 वर्ष), निवासी रायकेरा के रूप में की। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसकी मारूति ब्रेजा कार (JH-17-Q-2761) सहित गिरफ्तार कर लिया। पीड़िताओं से पहचान कराने पर आरोपी की पुष्टि हुई। पूछताछ में आरोपी ने फर्जी नाम से बुलाकर अपराध करना स्वीकार किया।

अवैध शराब परिवहन करते 3 आरोपी गिरफ्तार


राजनांदगांव (डोंगरगढ़)। 
TODAY छत्तीसगढ़  /  अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डोंगरगढ़ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 14.760 बल्क लीटर देशी शराब और दो मोटरसाइकिल जब्त की हैं।

पहले मामले में 25 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुरमुंदा पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर आरोपी खिलेश निर्मलकर (24 वर्ष), निवासी रंगाखार को मोटरसाइकिल (CG 08 NB 2848) में शराब परिवहन करते पकड़ा गया। पुलिस की तलाशी में आरोपी के पास से 34 पाव देशी प्लेन शराब (6.120 बल्क लीटर) जिसकी कीमत: ₹2,720 बताई जा रही है। 

इसी तरह दूसरे मामले में पुलिस ने ग्राम गाजमर्रा और राजकट्टा के बीच तालाब के पास कार्रवाई कर आशीष कुमार सिन्हा (22 वर्ष) और नरसिंह सिन्हा (40 वर्ष) को मोटरसाइकिल (CG 08 AN 7715) के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 48 पाव देशी प्लेन शराब (8.640 बल्क लीटर) जब्त की गई।  दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 

आरोपी खिलेश निर्मलकर

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