TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर ज़िले में पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर एक युवती का यौन शोषण करने के आरोप में 19 वर्षीय एक युवक को गिरफ़्तार किया है.
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया. अभियुक्त को गुरुवार (2 जुलाई ) को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत (रिमांड) पर जेल भेज दिया गया है.
पेट्रोल पंप पर हुई थी पहचान
बिलासपुर पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़, पीड़िता पहले बिलासपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करती थी. वहीं उसकी पहचान अभियुक्त सागर राठौर से हुई थी.
शादी का झूठा वादा: शिकायत में कहा गया है कि अभियुक्त ने पीड़िता को अपने विश्वास में लिया और उससे शादी करने का वादा किया. आरोप है कि इसी वादे के आधार पर उसने पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए.
बाद में जब पीड़िता ने शादी की बात आगे बढ़ाई, तो अभियुक्त ने साफ़ तौर पर इनकार कर दिया.
गौरेला में दर्ज़ हुई थी 'ज़ीरो एफ़आईआर'
शादी से इनकार किए जाने के बाद पीड़िता ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) ज़िले के गौरेला थाने में अपनी शिकायत दर्ज़ कराई थी. चूंकि घटना बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में हुई थी, इसलिए गौरेला पुलिस ने 'ज़ीरो एफ़आईआर' (Zero FIR) दर्ज़ कर मामला तोरवा थाने को स्थानांतरित (ट्रांसफ़र) कर दिया.
बुधवार (1 जुलाई 2026) को तोरवा थाने में 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना) के तहत विधिवत मुक़दमा दर्ज़ किया गया.
गौरेला पहुंचकर पुलिस ने किया गिरफ़्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए तोरवा थाना प्रभारी रजनीश सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भेजी गई.
पुलिस टीम ने वहां अभियुक्त सागर राठौर (19 वर्ष, निवासी- नवापारा स्कूल के पास, थाना गौरेला) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर बिलासपुर लाया गया.







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