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अब गांव-गांव पहुंचेगी AI की क्लास, विधानसभा से रवाना हुई हाईटेक लैब

रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की उपस्थिति में विधानसभा परिसर से पंडरिया विधायक भावना बोहरा की अभिनव पहल 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' के अंतर्गत संचालित फ्री मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह मोबाइल लैब ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3डी प्रिंटिंग जैसी उभरती तकनीकों की शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेगी। इसका उद्देश्य गांवों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह पहल नई पीढ़ी को ज्ञान, नवाचार और आत्मविश्वास से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी लैब विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी कौशल और नवाचार की भावना विकसित करेगी, जिससे वे बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार कर सकेंगे।

'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक अत्याधुनिक विज्ञान एवं तकनीक आधारित शिक्षा पहुंचाने का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की बेटी ने एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को जांजगीर-चांपा जिले की होनहार पर्वतारोही अमिता श्रीवास से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधायक गोमती साय भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमिता श्रीवास ने अपने साहस, अनुशासन, अदम्य इच्छाशक्ति और अटूट संकल्प के बल पर माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराकर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। अमिता श्रीवास की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का सशक्त उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली अमिता श्रीवास ने 22 मई को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया।

राज्यपाल ने किया विधानसभा के नए प्रेक्षागृह का लोकार्पण, उत्कृष्ट विधायक सम्मानित

रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में बुधवार को नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल रमेन डेका ने किया। इस अवसर पर आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट संसदीय कार्य करने वाले विधायकों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, दोनों उपमुख्यमंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों, अनुशासन और स्वस्थ संसदीय परंपराओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा लोकसेवा का केंद्र है और इसकी गरिमा जनप्रतिनिधियों के आचरण, व्यवहार और विचारों से तय होती है। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय और सौहार्द को विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता बताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रदेश के विकास और जनहित के संकल्पों को साकार करने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि यह देश की पहली ऐसी विधानसभा है, जहां गर्भगृह में प्रवेश करते ही विधायक स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जो संसदीय अनुशासन और लोकतांत्रिक मर्यादा का अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि निष्पक्ष संसदीय पत्रकारिता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि नए विधानसभा भवन के बाद नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण संस्थागत विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता अलंकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और जवाबदेही को बढ़ावा देने का माध्यम है।

समारोह में बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक और अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। वहीं, दैनिक पत्रिका के संवाददाता संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा आईबीसी-24 के सौरभ सिंह परिहार और डॉ. राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का सांस्कृतिक आकर्षण प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा की प्रस्तुति रही। उनके भजनों ने पूरे प्रेक्षागृह को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया।

समारोह में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, विधायकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

चाकू दिखाकर लूट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, लूटा सामान बरामद

राजनांदगांव। TODAY छत्तीसगढ़  /  बसंतपुर थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को महज तीन घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,800 रुपये नकद, विवो मोबाइल, घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 जुलाई की शाम वह मोहारा बायपास स्थित शराब दुकान से शराब खरीदकर अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था। रास्ते में एक युवक ने मोहारा तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर पहले से मौजूद उसके दो साथियों ने मोटरसाइकिल रुकवा ली।

तीनों आरोपियों ने प्रार्थी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसकी जेब में रखे 1,800 रुपये नकद तथा विवो मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर महज तीन घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर 1,800 रुपये नकद, विवो मोबाइल, घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG-08-BG-7482 बरामद कर जब्त की गई।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तम पारेख (25), पुसउ कुमार साहू (26) और धीरज बारेकर (22) निवासी संजय नगर, लखोली, राजनांदगांव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ थाना कोतवाली में मारपीट, चोरी तथा आबकारी अधिनियम के तहत पहले से भी कई मामले दर्ज हैं।

मामले में थाना बसंतपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309(4), 311 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक राजीव चंद्रा, गोवर्धन देशमुख, प्रधान आरक्षक सीमा जैन तथा पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्रद्धांजलि रैली बनी जनआंदोलन, नाबालिग ड्राइविंग पर सख्ती की उठी मांग

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  रुद्रप्रताप शर्मा की असामयिक मृत्यु से उपजे शोक और आक्रोश ने एक विशाल जनआंदोलन का रूप ले लिया। टीम मानवता के नेतृत्व में निकली श्रद्धांजलि रैली में शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर दिवंगत रुद्रप्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की और सड़क सुरक्षा तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

रैली में स्कूली बच्चे, युवा, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हाथों में श्रद्धांजलि संदेश और न्याय की मांग वाले पोस्टर लेकर लोगों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। 

क्या आपके बच्चे भी चलाते हैं गाड़ी? बिलासपुर के इस दर्दनाक हादसे और आक्रोशित भीड़ की मांग सुनकर दहल जाएगा दिल!

श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द है। उन्होंने कहा कि एक मां ने अपना इकलौता बेटा खो दिया और इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नाबालिगों के हाथों में वाहन कैसे पहुंच रहे हैं।

सभा में वक्ताओं ने इस घटना को केवल सड़क दुर्घटना मानकर भुला देने के बजाय इसे सामाजिक चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और उससे होने वाली दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई मामलों में अभिभावकों की लापरवाही भी सामने आती है, जब वे कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति दे देते हैं।

रैली में शामिल नागरिकों ने कहा कि यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में और भी परिवार ऐसी त्रासदियों का सामना करेंगे। इसलिए कानून के कड़ाई से पालन के साथ-साथ परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

टीम मानवता और रैली में शामिल लोगों ने प्रशासन एवं शासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही नाबालिगों को वाहन उपलब्ध कराने वाले अभिभावकों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

आपको बता दें कि शहर के वेयरहाउस रोड पर रविवार (12 जुलाई) सुबह हुए एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय रूद्र की दर्दनाक मौत हो गई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ़ दिखाई पड़ा कि एक तेज रफ्तार कार के चालाक ने पहले स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारी और उसके बाद अनियंत्रित होकर एक स्कूल की मिनी बस से जा टकराई। हादसे के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए थे ।

रेलवे अफसर के सूने बंगले में बोला था धावा, CCTV ने खोल दी पोल

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  रेलवे अफसर के सूने बंगले में चोरी का प्रयास करने वाले दो अंतरराज्यीय चोरों को तारबाहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर दुर्ग जेल से लाकर पूछताछ की गई और उनके कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को रेलवे विभाग के कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रेलवे कॉलोनी स्थित बंगला नंबर पीवी/10 में रहने वाले वरिष्ठ अधिकारी के स्थानांतरण के बाद मकान बंद था। 29 अप्रैल की सुबह अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर बंगले में प्रवेश किया, पूरे घर का सामान बिखेर दिया और कीमती सामान नहीं मिलने पर फरार हो गए।

मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को दी गई, जिनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी रविंद्र अनंत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों आरोपी एक अन्य चोरी के मामले में दुर्ग जेल में बंद हैं। इसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें बिलासपुर लाकर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद नासिर (32 वर्ष) निवासी मदनपुर खादर, नई दिल्ली तथा हासिम (24 वर्ष) निवासी शालीमार गार्डन, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सूने मकानों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके खिलाफ दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर सहित दिल्ली, मेरठ और चंडीगढ़ में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था लीज कैंसल, अब हाईकोर्ट ने कंपनी को लौटाए 23 करोड़, जानें क्या है पूरा मामला

बिलासपुर: TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान की एक सरकारी बिजली कंपनी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द होने के बाद 23.23 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी वजह से मूल लीज ही प्रभावहीन हो जाए, तो सरकार तकनीकी पेंच फंसाकर कंपनी के करोड़ों रुपये डकार नहीं सकती।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा विवाद सरगुजा जिले के 'परसा ईस्ट और कांता बसन' (PEKB) कोल ब्लॉक से जुड़ा है। साल 2012 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने इस ब्लॉक की 30 साल की माइनिंग लीज के लिए करीब 27.97 करोड़ रुपये बतौर स्टांप, उपकर और रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देशभर के कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध करार दे दिया और उन्हें कैंसल कर दिया। इसके चलते कंपनी की लीज भी खत्म हो गई और नई लीज के लिए उन्हें दोबारा करोड़ों रुपये की फीस भरनी पड़ी।

कलेक्टर ने कहा- 'कागज इस्तेमाल हो गया, पैसे नहीं मिलेंगे'

दोहरी मार झेल रही कंपनी ने पहले दिए गए स्टांप शुल्क को वापस मांगने के लिए आवेदन किया। लेकिन स्टांप कलेक्टर ने उनकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि 'दस्तावेज तो इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए अब पैसे नहीं लौटाए जा सकते।' इसके बाद कंपनी ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, पलट दिया आदेश

जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टांप अधिनियम का मकसद सिर्फ सरकार के लिए राजस्व जुटाना है, तकनीकी आधार पर किसी पार्टी को उसके जायज हक से वंचित करना नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से माइनिंग लीज का वजूद ही खत्म हो गया, तो उस पर चुकाई गई ड्यूटी कंपनी को वापस मिलनी ही चाहिए।

4 हफ्ते में ब्याज समेत लौटाने होंगे पैसे

हाईकोर्ट ने भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 65 यानी 'रेस्टिट्यूशन' (पूर्व स्थिति में बहाली) के सिद्धांत को लागू करते हुए स्टांप कलेक्टर का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्राधिकारी 4 सप्ताह के भीतर कंपनी को 23.23 करोड़ रुपये (स्टांप शुल्क और उपकर) ब्याज के साथ वापस करें। हालांकि, कंपनी को रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून में इसकी वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

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