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जुआ खेलते आरक्षक का VIDEO वायरल, टीआई समेत दो निलंबित


सूरजपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला मामला सामने आया है। जुआ खेलते एक आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और संबंधित आरक्षक को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। 

जानकारी के अनुसार, रामानुजनगर थाना में पदस्थ थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा को पदीय दायित्वों में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। वहीं उनके वाहन चालक आरक्षक पंकज सिंह को भी निलंबन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। वायरल वीडियो में आरक्षक पंकज सिंह जुए के फड़ में बैठकर जुआ खेलते नजर आ रहा था। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल उठने लगे। 

मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशांत कुमार ठाकुर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। जांच में लापरवाही सामने आने पर थाना प्रभारी को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद दोनों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया। इस कार्रवाई को विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

अवैध महुआ शराब पर पुलिस का शिकंजा, चार आरोपी गिरफ्तार


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पचपेड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कुल 66.240 लीटर महुआ शराब जब्त की है, वहीं मौके पर करीब 200 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर की गई।

पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मनवा में बड़ी मात्रा में महुआ शराब बनाकर बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पचपेड़ी पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी कर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विशाल बंजारे और राजेन्द्र बंजारे के पास से 15-15 लीटर महुआ शराब, जान कुमार बंजारे के पास से 3 लीटर शराब व नकदी और कमल बंजारे के पास से 3.240 लीटर शराब व नकदी बरामद की। सभी आरोपी शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट (गंभीर/अजमानतीय) तथा अन्य दो के खिलाफ धारा 34(1)(क)(ख) के तहत कार्रवाई की गई है। विशाल बंजारे और राजेन्द्र बंजारे को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 

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धारदार हथियार और लाठी से हमला, महिला गंभीर; पांच गिरफ्तार


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  सकरी थाना क्षेत्र के पेण्डारी गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोसियों ने धारदार हथियार और लाठी से हमला कर एक ही परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार सिम्स अस्पताल में जारी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी राजा बघेल ने 6 अप्रैल की रात करीब 7:30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके परिवार के सदस्य घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी एकजुट होकर धारदार हथियार और लाठी लेकर हमला करने लगे। 

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हमले में कई लोग घायल हुए, जबकि उषा बघेल को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अर्जुन कुमार बघेल, लक्ष्मण बघेल, दिलीप बघेल, सुमित्रा बघेल तथा एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 191(2), 191(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पैसे नहीं देने पर घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं पर भी किया हमला


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा में घर में घुसकर धारदार चापड़ से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर गाली-गलौज करते हुए महिलाओं से मारपीट की और चापड़ से हमला कर घायल कर दिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी अभय पाण्डेय (26 वर्ष) निवासी टेंगनमाड़ा, हाल मुकाम कतियापारा को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट के अनुसार, 6 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग करने लगा। पैसे देने से मना करने पर आरोपी घर के अंदर घुस आया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने प्रार्थिया, उसकी बहन और भाभी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की।

आरोपी ने अपने पास रखे लोहे के धारदार चापड़ से हमला कर घायल किया। इतना ही नहीं, प्रार्थिया के पैर में दांत से काटकर भी चोट पहुंचाई। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त धारदार चापड़ भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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