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जंगल किनारे कार में संदिग्ध स्थिति में मिले गुरूजी और छात्रा, शिक्षक स्कूल से हटाया गया


सरगुजा।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में एक शिक्षक और कॉलेज छात्रा से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। घटना बतौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां दोनों एक कार में संदिग्ध स्थिति में ग्रामीणों के हाथ लग गये ।

जानकारी के अनुसार, स्थानीय युवकों ने रात के समय जंगल किनारे खड़ी कार को संदेह के आधार पर देखा और पास जाकर वीडियो बना लिया। इस दौरान दोनों को बाहर आने के लिए कहा गया, जिसका छात्रा द्वारा विरोध किया गया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर स्वामी आत्मानंद स्कूल में पदस्थ संविदा शिक्षक सुरेश जायसवाल द्वारा मामला शांत करने के प्रयास भी दिखाई देने की बात सामने आई है। हालांकि, वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।  मामले में शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्कूल से हटाकर उदयपुर बीईओ कार्यालय में अटैच कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है।

ऑपरेशन ‘आघात’ में बड़ी कार्रवाई: 52 किलो गांजा जब्त, 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार


रायगढ़।
 TODAY छत्तीसगढ़  / जिले में अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत रायगढ़ पुलिस को लगातार तीसरी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खरसिया क्षेत्र से 52 किलोग्राम गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से तीन युवक बड़े बैग में गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने सड़क और रेल मार्ग पर सतर्कता बढ़ाते हुए सभी थानों और साइबर टीम को अलर्ट किया।

इसी दौरान खरसिया रेलवे कॉलोनी के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर पुलिस टीम ने योजनाबद्ध घेराबंदी कर तीन युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम दिनेश कुमार बेहरा (22), शिवा बेहरा (21) और देवी प्रसाद कंहर (19), निवासी जिला कंधमाल (ओडिशा) बताया।

तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 52 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹25.62 लाख बताई गई है। आरोपियों ने बताया कि वे ट्रेन से गांजा लेकर आए थे, लेकिन रेलवे पुलिस की जांच के चलते खरसिया में उतरकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार


रायगढ़।
 TODAY छत्तीसगढ़  / महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, 21 अप्रैल को पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी बादल सारथी (20 वर्ष) ने उससे शादी का वादा कर करीब तीन माह तक अपने साथ पत्नी की तरह रखा और लगातार शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता का आरोप है कि जब भी उसने शादी की बात की, आरोपी टालमटोल करता रहा और बाद में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बावजूद आरोपी संपर्क में रहा और बाद में भी झूठा भरोसा देकर उसके साथ रहा। मार्च 2026 में आरोपी बिना बताए रायगढ़ लौट आया और जब पीड़िता उससे मिलने पहुंची, तो उसने घर में घुसने नहीं दिया और शादी से साफ इंकार कर दिया।

मामले में महिला थाना में धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक, अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली। TODAY छत्तीसगढ़  / छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी है. एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जहां 23 अप्रैल को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने  अमित जोगी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाई है. जो उनके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.  

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है. जिसमें हाईकोर्ट ने अमित जोगी को जग्गी हत्याकांड में आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी है. जग्गी हत्याकांड 2003 में हुआ था. यह छत्तीसगढ़ बनने के बाद कोई पहला हाईप्रोफाइल मामला था. जिसमें अमित जोगी का नाम सामने आया था. ऐसे में यह मामला पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा में था. 

अमित जोगी ने लगाई थी दो याचिका 

अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका लगाई थी. जिसमें पहली याचिका में सीबीआई से संबंधित अपील दायर करने के मामले में थी. दूसरी याचिका में हाई कोर्ट के मुख्य फैसले को चुनौती दी गई थी. जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी. अमित जोगी के वकीलों ने तर्कों के आधार पर सजा पर रोक लगाने या निरस्त करने की मांग की थी. ऐसे में अमित जोगी के लिए फिलहाल राहत मिली है. 

जग्गी हत्याकांड से जुड़ा है मामला 

मामला रायपुर के कारोबारी और एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है. 4 जून 2003 को रायपुर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. जिसमें अजित जोगी का नाम सामने आया था. 2007 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया था. लेकिन जग्गी के बेटे ने इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी. जिसमें हाई कोर्ट ने 2026 में अमित जोगी को दोषी पाया था. इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी. 23 साल पुराने इस मामले में अब एक बार फिर बड़ा फैसला आ गया है. 


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