TODAY छत्तीसगढ़ / छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त टेक्नीशियन से साढ़े नौ लाख रुपये ठगने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफ़ाश किया है. रायपुर पुलिस ने इस मामले में ओडिशा से तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य फ़रार सदस्यों की तलाश जारी है.
पुलिस ने गिरफ़्तार अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त किए हैं.
मैरिज ब्यूरो के ज़रिए बिछाया गया जाल
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित मनहरण टिकरिहा ने आज़ाद चौक थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज़ कराई थी.
फर्ज़ी प्रोफ़ाइल: शिकायत के मुताबिक़, पीड़ित की पहचान दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से 'रजनी शर्मा' नाम की महिला से हुई थी. इस महिला ने ख़ुद को कोरबा का निवासी और रेलवे की रिटायर्ड इंजीनियर बताया था.
ठगी का तरीक़ा: बातचीत शुरू होने के बाद महिला ने शादी, पारिवारिक कार्यक्रम, दुर्घटना और इलाज जैसे अलग-अलग बहाने बनाकर पीड़ित से अपने बैंक खातों में पैसे जमा करवाए.
पुलिस के अनुसार, 15 जून 2025 से 9 जनवरी 2026 के बीच पीड़ित से कुल 9,50,000 रुपये ऐंठ लिए गए. पैसे मिलने के बाद महिला ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया.
तकनीकी साक्ष्यों की मदद से ओडिशा पहुंची पुलिस
लाखों रुपये की धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया. डीसीपी (वेस्ट) संदीप पटेल और डीसीपी (क्राइम एंड साइबर) स्मृतिक राजनाला के निर्देश पर एंटी-क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) और आज़ाद चौक पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई.
लोकेशन ट्रैसिंग: पुलिस ने पीड़ित से जुड़े मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के लेन-देन (Transactions) का तकनीकी विश्लेषण किया. जांच में पता चला कि यह पूरा नेटवर्क ओडिशा से संचालित हो रहा है.
छापेमारी और गिरफ़्तारी: रायपुर पुलिस की एक टीम ओडिशा के बलांगीर और संबलपुर पहुंची. वहां से पुलिस ने सबसे पहले जसवंत डूण्डी नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम देना क़बूल कर लिया.
उसकी निशानदेही पर दो अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा गया. गिरफ़्तार अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार है:
जसवंत डूण्डी (27 वर्ष), निवासी- जामतरा, ज़िला बलांगीर (ओडिशा).
मनोज राणा (33 वर्ष), निवासी- सूलेकला, ज़िला बलांगीर (ओडिशा).
यश नायक (20 वर्ष), निवासी- संबलपुर टाउन, ज़िला संबलपुर (ओडिशा).
आज़ाद चौक थाना पुलिस ने इस मामले में 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 318(4), 111(1), 3(5) और आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 66-D के तहत आपराधिक मामला दर्ज़ कर लिया है. पुलिस अब गिरफ़्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर फ़रार साथियों की तलाश कर रही है.









.jpeg)