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सोलर ऑफिस में तोड़फोड़ और हमला करने वाले आरोपी जेल भेजे गए

रायगढ़।  TODAY छत्तीसगढ़  /  मरीन ड्राइव स्थित नगर निगम कॉम्प्लेक्स में संचालित आशीष सोलर सॉल्यूशन कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने चार फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में आयुष राजपूत, आयुष सिंह, प्रथम अम्बूवानी उर्फ करण अम्बूवानी, रोहित सोनी को चक्रधरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार 21 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे प्रार्थी रवि गुप्ता उर्फ रविन्द्रनाथ प्रसाद अपने कार्यालय आशीष सोलर सॉल्यूशन में मौजूद थे। इसी दौरान भूख लगने पर वह नीचे स्थित अनूप कैफे में मैगी ऑर्डर करने गए थे। वहीं कुछ युवक शराब के नशे में झगड़ा कर रहे थे। मना करने पर एक युवक ने रवि गुप्ता का कॉलर पकड़कर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने खुद को अंशु राजपूत का भाई बताते हुए देख लेने की धमकी देकर वहां से चला गया।

कुछ देर बाद आरोपी अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे और वहां गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ तथा मारपीट की। घटना में प्रार्थी घायल हो गया, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। 

युवक पर हमला और एट्रोसिटी मामले में मुख्य आरोपी जेल भेजे गए

रायगढ़।  TODAY छत्तीसगढ़  /  चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष विजयम उत्सव मैरिज गार्डन के पास युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में तरणजीत सिंह भाठिया और बबलू दास महंत शामिल हैं। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार घटना 24-25 मई 2025 की रात की है। पीड़ित युवक ने थाना चक्रधरनगर में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह अपनी बहन के घर ग्राम लामीदरहा से लौट रहा था। रात करीब 1:30 बजे विजयम उत्सव मैरिज गार्डन के पास कुछ युवकों ने मोटरसाइकिल और स्कूटी से उसका रास्ता रोक लिया।

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों में तरणजीत सिंह, बबलू दास महंत, मनीष सिंह उर्फ बिहारी बाबू, अंकुल ठाकुर उर्फ अंशुल ठाकुर समेत अन्य साथी शामिल थे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए युवक के साथ हाथ-मुक्कों और हथियारों से मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भागा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने आरोप लगाया था कि विशेष वर्ग का सदस्य होने के कारण उसके साथ अपमानजनक व्यवहार कर मारपीट की गई।

मामले में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। इससे पहले मामले में आरोपी अंकुल ठाकुर और मनीष सिंह उर्फ बिहारी बाबू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 

पुलिस ने बताया कि लगातार छापेमारी के बाद मुख्य आरोपी तरणजीत सिंह और बबलू महंत को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को एट्रोसिटी एक्ट के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

स्क्रैब कॉपर चोरी मामले में बड़ा खुलासा, अन्य आरोपियों की तलाश जारी


दुर्ग। 
 TODAY छत्तीसगढ़  / भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर स्क्रैब कॉपर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 210 किलोग्राम स्क्रैब कॉपर और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 1 लाख 26 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार थाना भिलाई भट्ठी क्षेत्र अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट के प्लेट मिल-03 के पीछे स्थित क्षेत्र में आरोपी नेमचंद यादव और उसके साथियों द्वारा स्क्रैब कॉपर चोरी किए जाने की सूचना सीआईएसएफ द्वारा थाना भिलाई भट्ठी को दी गई थी।

सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी नेमचंद यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन क्रमांक CG 07 BF 9243 में स्क्रैब कॉपर लोड कर चोरी करने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को सीआईएसएफ ने मौके पर ही पकड़ लिया था। आरोपी के कब्जे से 210 किलो स्क्रैब कॉपर और घटना में प्रयुक्त स्वीफ्ट कार जब्त की गई। आरोपी को 25 मई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि औद्योगिक और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्यूबवेल के कॉपर वायर चुराने वाले गिरोह का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग।  TODAY छत्तीसगढ़  / खेतों और ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगे ट्यूबवेल से कॉपर वायर चोरी करने वाले गिरोह का दुर्ग पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों और चोरी का सामान खरीदने वालों के कब्जे से करीब 225 मीटर कॉपर वायर बरामद किया है। लगातार चोरी की घटनाओं में संलिप्त पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार ग्राम चांगोरी निवासी तुलसीराम देशमुख ने थाना पुलगांव में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खेत में लगे ट्यूबवेल से करीब 100 मीटर कॉपर वायर चोरी हो गया है। मामले की जांच के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी चंदू लोहार, वासु यादव एवं शंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार करते हुए वायर को रायपुर निवासी सहल उद्दीन को बेचने की बात कबूल की। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 100 मीटर कॉपर वायर बरामद किया।

इसी तरह ग्राम अंजोरा के सरपंच संतोष सारथी ने पंचायत तालाब के पास स्थित ट्यूबवेल से करीब 90 मीटर कॉपर वायर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि चोरी का वायर रायपुर मौदहापारा निवासी जय नारायण को बेचा गया था। उसके कब्जे से भी लगभग 90 मीटर कॉपर वायर जब्त किया गया। वहीं एक अन्य मामले में आरोपियों ने ग्राम पीछेकर क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों से ट्यूबवेल का कॉपर वायर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 35 मीटर वायर और अन्य विद्युत सामग्री बरामद की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी आर्थिक लाभ के लिए खेतों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे ट्यूबवेल को निशाना बनाते थे। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 और संगठित अपराध की धारा 112 के तहत कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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