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बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी पाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2010 में निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर अदालत ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने रेलवे की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही रिप्लेसमेंट कोटा के तहत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
Chhattisgarh High Court: ग्रुप-डी भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत, रेलवे की याचिकाएं खारिज
बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी पाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2010 में निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर अदालत ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने रेलवे की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही रिप्लेसमेंट कोटा के तहत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
मामला 15 दिसंबर 2010 का है, जब आरआरबी बिलासपुर ने ग्रुप-डी के पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। लंबे समय तक नियुक्ति नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में मामला पहुंचाया। कैट ने 6 मार्च 2024 को रेलवे को निर्देश दिया था कि 17 जून 2008 की अधिसूचना के अनुसार रिक्त पदों की स्थिति की जांच कर, रिप्लेसमेंट कोटा में योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।
रेलवे ने कैट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि चयन पैनल में शामिल होने से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता। हाईकोर्ट ने रेलवे की दलील को खारिज करते हुए कहा कि वैध रूप से तैयार चयन पैनल को बिना ठोस कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही चयनित उम्मीदवार को स्वतः नियुक्ति का अधिकार न हो, लेकिन वह निष्पक्ष, उचित और कानूनी विचार का हकदार है।
अदालत ने यह भी कहा कि जब मेरिट में योग्य उम्मीदवार मौजूद हों और पद रिक्त हों, तो नियुक्ति केवल उचित कारणों से ही रोकी जा सकती है। फैसले से 100 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
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बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुकदा के पास सोमवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। देर रात लगभग तीन बजे तेज रफ्तार बलेनो कार (CG 04 LN 4555) अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार की छत और आगे का हिस्सा बुरी तरह दब गया, वहीं शीशे चकनाचूर हो गए। हादसे को देख स्थानीय लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी क्षतिग्रस्त कार से सभी सवार सुरक्षित कैसे निकल आए।
Bilaspur: अनियंत्रित कार सड़क किनारे जा पलटी; चार युवक बाल-बाल बचे
बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुकदा के पास सोमवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। देर रात लगभग तीन बजे तेज रफ्तार बलेनो कार (CG 04 LN 4555) अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार की छत और आगे का हिस्सा बुरी तरह दब गया, वहीं शीशे चकनाचूर हो गए। हादसे को देख स्थानीय लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी क्षतिग्रस्त कार से सभी सवार सुरक्षित कैसे निकल आए।
मिली जानकारी के अनुसार कार कोरबा जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोईदा, ओढ़ालीडीह निवासी प्रशांत विश्वकर्मा की बताई जा रही है। वह अपने तीन साथियों के साथ बिलासपुर से गृहग्राम लौट रहे थे। रास्ते में ड्राइवर को अचानक झपकी आने से वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और कार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी।
दुर्घटना में चालक को हल्की चोटें आईं, जबकि बाकी तीन सवारों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। कार की हालत भयावह होने के बावजूद किसी बड़ी जनहानि न होने को स्थानीय लोगों ने गनीमत माना है।
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बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध अभियान जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर दो स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर करीब डेढ़ लाख रूपए का अवैध धान जब्त किया गया। अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी एसएस दुबे ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति जयराम नगर के अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी हेमंत नारजे के गोदाम से 67 बोरी धान (27 क्विंटल) एवं कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर के अंतर्गत ग्राम बसहा, बेलतरा से 50 बोरी (20 क्विंटल) धान बरामद किया गया। मण्डी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी की सम्पूर्ण अवधि तक इस तरह की छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी।
अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन: दो संस्थानों से डेढ़ लाख रूपए का अवैध धान जब्त
बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध अभियान जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर दो स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर करीब डेढ़ लाख रूपए का अवैध धान जब्त किया गया। अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी एसएस दुबे ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति जयराम नगर के अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी हेमंत नारजे के गोदाम से 67 बोरी धान (27 क्विंटल) एवं कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर के अंतर्गत ग्राम बसहा, बेलतरा से 50 बोरी (20 क्विंटल) धान बरामद किया गया। मण्डी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी की सम्पूर्ण अवधि तक इस तरह की छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी।
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