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हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 : सियासी दंगल में विनेश के सर जीत का सेहरा, बृजभूषण बोले - अब राहुल बाबा का क्या होगा ?

 


जिंद |  TODAY छत्तीसगढ़  /   जुलाना {हरियाणा} से कांग्रेस की विजयी उम्मीदवार विनेश फोगाट का कहना है, ''अब मैं यहां आ गई हूं तो यहीं रहूंगी. लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया है, मुझे उनके लिए जमीन पर काम करना होगा. काम करना संभव नहीं है'' दोनों पर एक साथ (राजनीति और कुश्ती)।” 

इधर जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता बृज भूषण शरण सिंह ने कहा, "हमारा नाम लेकर अगर वे(विनेश फोगाट) जीत गईं तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नईया पार हो गई लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया...राहुल बाबा का क्या होगा?..."

19 साल की युवती ने 67 साल के बुजुर्ग से की लव मैरिज, हाईकोर्ट से मांगी सुरक्षा

 TODAY छत्तीसगढ़  /  पलवल / पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन हरियाणा के पलवल से सामने आए लव मैरिज के मामले ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। हुआ ये है कि 19 साल की एक युवती को 67 साल के व्‍यक्ति से प्‍यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। अब इस प्रेमी जोड़े को अपने परिवार से जान का खतरा लग रहा है। ऐसे में उन्‍होंने सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। 67 साल के बुजुर्ग के सात बच्चे हैं और सभी शादीशुदा हैं, वहीं उनकी नई नवेली दुलहन भी पहले से विवाहित है।
दरअसल बुजुर्ग ने लड़की के परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट ने भी बुजुर्ग की बातें सुनकर हैरानी जाहिर की और हरियाणा पुलिस को दोनों की सुरक्षा का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि पुलिस इस मामले की भी जांच करें कि दोनों की शादी किन परिस्थितियों में हुई है।
हाई कोर्ट ने मामले की जांच के दिए आदेश
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलवल के एसपी को आदेश जारी किया कि एक टीम का गठन करें जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हों। यह टीम लड़की को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। टीम इस मामले की गहन जांच करे कि पुरुष की यह कौन सी शादी है, इस मामले की जांच की जाए। पुरूष की पिछले इतिहास की भी जांच की जाए। हाई कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर यह पूरी जांच करने का भी निर्देश दिया है।
बुजर्ग व्यक्ति के हैं 7 बच्चे, लड़की भी है विवाहित
पुलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) रतनदीप बाली ने प्रेम विवाह करने वाले बुजुर्ग और लड़की दोनों पहले से शादीशुदा हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को सात बच्चे हैं जो सभी शादीशुदा हैं। उसकी पत्नी की चार वर्ष पहले मौत हो गई थी। वहीं, विवाह करने वाली लड़की भी पहले से शादीशुदा है और उसे कोई बच्चा नहीं है।
जमीनी विवाद के बीच संपर्क में आए दोनों
डीएसपी ने बताया कि लड़की के परिजनों का गांव में जमीनी विवाद था और प्रेम विवाह करने वाला बुजुर्ग व्यक्ति इनकी मदद करने जाता था। इस दौरान इन दोनों (बुजुर्ग व्यक्ति और लड़की) के बीच संपर्क हुआ। 

घोटालेबाजों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ, आशीर्वाद दीजिए इस बार अंदर कर दूंगा: मोदी

[TODAY छत्तीसगढ़ ] / लोकसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के फतेहाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया. रैली में पीएम ने कहा कि देश में पांच चरण हो चुके हैं और स्थिति साफ है कि 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में सभी ने हाथ सरकार खड़े कर दिए हैं, खिचड़ी वाली सरकार बनाने के सभी मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं.
फतेहाबाद की रैली में पीएम ने कहा कि ये चौकीदार देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए जुटा है. जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी... नए भारत की रक्षा नीति पर कांग्रेस और उसके महामिलावटी राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलते हैं. इनका अतीत ऐसा है कि राष्ट्र रक्षा पर ये कुछ नहीं बोलते हैं.
पीएम ने कहा कि जब भी दिल्ली-हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी गई थी.  उन्होंने बिना वाड्रा का नाम लिए कहा की आज ये लोग जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी तो उन्हें जेल के दरवाजे तक ले जाया गया है, इस बार आशीर्वाद दीजिए अंदर कर दूंगा. 

रैली में मोदी ने कहा कि भारत माता की जय पर ऐतराज करने वाली कांग्रेस देशद्रोह का कानून हटाने का वादा कर रही है. वो चाहती है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को खुली छूट मिले. प्रधानमंत्री ने कहा कि 1984 में देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के दरबारियों के इशारे पर सिखों को मारा गया, 34 साल तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला लेकिन हमारी सरकार ने इंसाफ दिलाया. सिख दंगे को लेकर जिसपर सवाल उठे, उसे ही एमपी का सीएम बना दिया. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें 
प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यहां पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता करता था और हमले करता था लेकिन कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं करती थी. 2014 में हमारी सरकार बनी तो जवानों के हाथ खुले, अब हमारी सेना आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारती है.
इधर वाड्रा का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया है उसे लेकर राबर्ट वाड्रा ने ट्वीटर के जरिये नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। वाड्रा ने कहा है की प्रधानमंत्री देश की बुनियादी जरूरतों के मुद्दों को छोड़कर उन पर लगातार हमला कर रहें हैं।    


पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड, राम रहीम को उम्रकैद

[TODAY छत्तीसगढ़] / पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुना दी गई । सजा का ऐलान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ । गुरमीत राम रहीम तथा तीन अन्य को इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था। 16 साल पुराने इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की अर्जी को मंजूर करते हुए बड़ी राहत दे दी। आज कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई, अब वो मृत्यु होने तक जेल में रहेगा। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार के लोगों को ख़ुशी है, हालांकि परिवार ने उसे फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी।  
अब गुरमीत राम रहीम समेत कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम इस समय साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, वहीं तीन अन्य अंबाला सेंट्रल जेल में हैं। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था को आधार बनाते हुए चारों दोषियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा के ऐलान की गुजारिश कोर्ट से की थी। कोर्ट में अर्जी पर बहस हुई थी और बुधवार को सरकार की अर्जी मंजूर हो गई। कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मीडिया से कहा कि मामले की संवेदनशीलता और प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने सरकार की याचिका मंजूर की है। उन्होंने कहा कि पिछली दफा काफी जान-माल का नुकसान हुआ था। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगहों पर काफी आगजनी, तोड़फोड़ हुई थी। 
पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने) और 302 के तहत मुल्जिम करार दिया है, जबकि कुलदीप सिंह तथा निर्मल सिंह को आईपीसी की धारा 302 ( हत्या की सजा) और 120बी (आपराधिक साजिश) का दोषी करार दिया था। निर्मल सिंह को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 तथा कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया। पत्रकार की हत्या के मामले में रामरहीम को उम्रकैद की सजा सूना दी गई है।  
क्या है पत्रकार छत्रपति हत्याकांड? 
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड करीब 16 साल पुराना है और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इसमें आरोपी है। साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। पत्रकार छत्रपति के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था और बाद में इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था। सीबीआई ने 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था। 

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