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जिला स्तरीय घासीदास लोककला महोत्सव में सिलपहरी पंथी पार्टी अव्वल


बिलासपुर।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  परम पूज्य बाबा गुरुघासीदास जी के जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय गुरुघासीदास लोक कला महोत्सव पर 18 दिसम्बर 2025 को शासकीय प्री में सामूहिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहाभाठा में आयोजित की गई। बाबा गुरुघासीदास की छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसमें तीन दलों के द्वारा मनमोहक पंथी नृत्य एवं भरथरी गीतों का प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में सम्मिलित दलों में से सिलपहरी पंथी पार्टी बिलासपुर को प्रथम स्थान एवं संत के संदेश पंथी पार्टी ग्राम करहीपारा तखतपुर को द्वितीय स्थान तथा हमर छत्तीसगढ़ के माटी लोककला मंच छोटी कोनी बिलासपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 

उक्त आयोजन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को राज्य स्तरीय आयोजन हेतु नवागढ़ बेमेतरा भेजा जावेगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु शासन द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को 1 लाख रूपए एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 75 हजार रूपये पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर श्री पीसी लहरे द्वारा की गई। इनके अलावा श्री महादेवा संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, सुश्री आकांक्षा पटेल सहायक संचालक, श्रीमती सीमा मिंज सहायक लेखा अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठितगण डॉ. के. एल. सान्डे, श्री गुलाब चन्द्र भारद्वाज, हेमल पाल घृतलहरे, श्री शत्रुहन घृतलहरे एवं समस्त अधीक्षकगण, अधिकारी कर्मचारी की गरिमामयी उपस्थित में कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति संस्कृति उनके पारंपरिक रितिरिवाज और लोक कला महोत्सव को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। इस आयोजन में छात्रावासी बच्चों द्वारा बढ़-चढ़कर हर्षाेल्लास के साथ भाग लिया गया एवं अपनी संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला।  

नशे के सौदागरों पर पुलिस की सख्ती, 30 लीटर महुआ शराब के साथ दो गिरफ्तार


बिलासपुर।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  थाना रतनपुर पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए दो शराब कोचियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब छह हजार रुपये बताई जा रही है, तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त होंडा एक्टीवा स्कूटी को जब्त किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 18 दिसंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रानीगांव में दो शराब कोची स्कूटी में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही रतनपुर थाना पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी की। 

पुलिस टीम ने स्कूटी होंडा एक्टीवा से शराब ले जा रहे आरोपियों खिलेश्वर कंवर (19 वर्ष) निवासी सिल्ली थाना पाली जिला कोरबा एवं सुनीता मरावी (35 वर्ष) निवासी रानीगांव थाना रतनपुर जिला बिलासपुर को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक सैय्यद अकबर अली, आरक्षक आकाश डोंगरे, धनराज कुंभकार, देवानंद चंद्राकर, मनीष जायसवाल तथा महिला आरक्षक अनिषा कश्यप की विशेष भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

लंबित प्रकरणों के निराकरण पर पुलिसकर्मियों को सम्मान, SSP ने किया थाना सिविल लाइन का निरीक्षण


बिलासपुर । 
TODAY छत्तीसगढ़  / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) ने गुरुवार को थाना सिविल लाइन का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर में मौजूद फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित व प्रभावी निराकरण के लिए रात्रि अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एसएसपी ने सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर ऑपरेटर से प्रणाली के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड संधारण एवं अद्यतन की जांच करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। रीडर शाखा में पासपोर्ट सत्यापन और चरित्र सत्यापन से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए।

विवेचक कक्ष में निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं पुराने लंबित अपराधों की केस डायरी का अवलोकन किया और विवेचकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उप निरीक्षक अमृत साहू द्वारा वर्ष 2024 से पूर्व के 13 लंबित प्रकरणों का निराकरण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया।

इसी क्रम में एएसआई मस्तराम कश्यप, एएसआई विष्णु साहू एवं वरिष्ठ आरक्षक वीरेंद्र राजपूत को भी पुराने प्रकरणों के प्रभावी निराकरण में सराहनीय कार्य के लिए कैश रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं मालखाना प्रभारी द्वारा जप्त माल का सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं नियमसम्मत संधारण संतोषजनक पाए जाने पर उन्हें भी नगद पुरस्कार दिया गया।

थाना प्रभारी सिविल लाइन ने बताया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालिया अवधि में आर्म्स एक्ट के तहत एक प्रकरण, धारा 170 बीएनएस के तहत आठ प्रकरण, धारा 126 एवं 135(3) बीएनएस के तहत 105 प्रकरण, धारा 128 बीएनएस के तहत दो प्रकरण तथा धारा 129 बीएनएस के तहत दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुल 32 मामलों में चालान न्यायालय में पेश किए गए हैं और 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।

इसके अलावा बीते तीन दिनों में 20 गुंडे-बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिनमें चाकूबाजी जैसे गंभीर अपराधों में पूर्व में शामिल और जेल से रिहा होने के बाद पुनः आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय अपराधी भी शामिल हैं। इस प्रभावी और सतत कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सिविल लाइन को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

सौम्या की रिमांड खत्म, 14 दिन की न्यायिक हिरासत; निरंजन पर नजर


रायपुर । 
TODAY छत्तीसगढ़  /  शराब घोटाले से जुड़े मामले में दूसरी बार गिरफ्तार की गई निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को अदालत द्वारा जेल भेजे जाने के बाद जांच में नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहम कदम उठाते हुए पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास को पेश करने के लिए अदालत में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन दिया है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, बीते दो दिनों में सौम्या चौरसिया से की गई पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निरंजन दास फिलहाल रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं और उन्हें शुक्रवार को विशेष न्यायालय में पेश किया जा सकता है। 

उधर, ईडी ने शुक्रवार को तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सौम्या चौरसिया को विशेष न्यायालय में पेश किया। ईडी ने उन्हें 16 दिसंबर को दूसरी बार गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

बताया गया है कि इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई। जांच एजेंसी का कहना है कि शराब घोटाले में शामिल अन्य अधिकारियों और लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है।

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