रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / कमिश्नरेट पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई के तहत मोहम्मद गनी (29) को तीन माह के लिए छह जिलों से जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार, संतोषी नगर स्थित गौसिया मस्जिद के पास, थाना टिकरापारा निवासी मोहम्मद गनी के विरुद्ध वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं। उसके खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके आचरण में सुधार नहीं आया।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन और उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार आरोपी को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन महीने के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से आदतन अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

