जांजगीर-चांपा। TODAY छत्तीसगढ़ / कार लूटने की कथित साजिश के दौरान चालक की हत्या के मामले में जांजगीर-चांपा की एक अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास, अर्थदंड तथा छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, घटना 13-14 अप्रैल 2024 की रात की है। आरोपियों ने कथित तौर पर कार लूटकर बेचने की नीयत से बिलासपुर से चालक रमाकांत तिवारी की कार बुक कराई। रास्ते में सुनसान स्थान पर चालक का गला दबाने, मारपीट करने और पत्थर से हमला करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम लखुर्री के नहर किनारे फेंककर आरोपी कार लेकर फरार हो गए।
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सत्यम चौहान और पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, साइबर विश्लेषण तथा वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, पत्थर, कार और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए।
पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास, अर्थदंड तथा छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

