TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर। अदालत ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी के मामले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोती थारवानी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोती थारवानी को थाना प्रभारी कलीम खान की अगुवाई में तारबाहर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। मजिस्ट्रेट अभिनव डहरिया की अदालत में आरोपी मोती थारवानी को पेश किया गया था। करीब आधे घंटे तक अदालत में सुनवाई चली और मोती थारवानी की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।
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पुलिस ने आरक्षक रामकुमार रजक से बदसलूकी के मामले में मोती थारवानी को नागपुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विधायक शैलेश पांडेय ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। विधायक शैलेश पांडेय ने संबंधित ट्रैफिक जवान रामकुमार रजक का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किया। इस वीडियो में रामकुमार रजक गाली-गलौज और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। अदालत में दोनों पक्षों ने वीडियो दिखाकर अपनी दलील पेश की।