मंगलसूत्र बना मौत का फंदा, लिव-इन पार्टनर ने की महिला की हत्या


रायगढ़।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर ने ही मंगलसूत्र से गला घोंटकर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मृतका की पहचान धनेश्वरी विश्वकर्मा (32 वर्ष) के रूप में हुई है।

बीते 1 अप्रैल को जिंदल अस्पताल पतरापाली से महिला की आकस्मिक मौत की सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गले पर दबाव से दम घुटना बताया गया, जिसे “हॉमीसाइडल” (हत्या) घोषित किया गया। इसके बाद मामला हत्या में बदल गया। जांच के दौरान पुलिस का संदेह मृतका के लिव-इन पार्टनर विकेश बरेठ (26 वर्ष) पर गया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि विवाद के दौरान उसने महिला के मंगलसूत्र से गला घोंट दिया।  

पुलिस के अनुसार दोनों पिछले चार साल से साथ रह रहे थे। विवाह और निजी विवाद को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। घटना के दिन भी दोनों का विवाद हुआ। गुस्से में आरोपी विकेश बरेठ ने पीछे से मंगलसूत्र खींचकर गला घोंट दिया। बाद में आरोपी महिला को अस्पताल लेकर गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 



पॉश कॉलोनी में वकील का हथियारों संग आतंक, पुलिस ने दबोचा


बिलासपुर।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  शहर के पॉश इलाके रामावैली कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक वकील ने सरेआम हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैला दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी अंशुमन श्रीवास्तव अपने घर के बाहर कार में शराब का सेवन कर रहा था। इसी दौरान वह पिस्टल, तलवार और फरसा जैसे हथियार लेकर सड़क पर निकल आया और राहगीरों को डराने-धमकाने लगा। आरोपी की इस हरकत से कॉलोनी में भय का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। मामले की जानकारी मिलते ही सीएसपी निमितेश सिंह परिहार, एसीसीयू टीम और चकरभाठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस ने मकान नंबर L-5, 124 की घेराबंदी कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपी वकील के पास से एक 32.5 इंच की तलवार, एक काले रंग की एयर पिस्टल और फरसा नुमा कुल्हाड़ी ज़ब्त की है। इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। 


बाप-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा


नई दिल्ली।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाप-बेटे की पुलिस कस्टडी में मौत मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. मदुरै कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल 2026) को बिजनेसमैन पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की हिरासत में हुई मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है. दोषियों में शामिल पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

केस बारे में पढ़कर दिल कांप उठता है: कोर्ट

कोर्ट ने जिन पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है उसमें इंस्पेक्टर श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर बालाकृष्णन और रघु गणेश और पुलिसकर्मी मुरुगन, समदुरई, मुथुराजा, चेल्लादुरई, थॉमस फ्रांसिस और वेइलुमुथु शामिल हैं. कोर्ट ने कहा, 'पिता और बेटे को बदले की भावना से निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया था. इसके बारे में पढ़कर दिल कांप उठता है. अगर बेंच की निगरानी नहीं होती तो सच दबकर रह जाता.' 

सीबीआई ने की थी फांसी की मांग

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए, जबकि आम तौर पर ऐसे मामलों में ऐसा नहीं होता. मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में कई ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और यह फैसला पुलिस के बीच डर पैदा नहीं करेगा. पुलिस हिरासत में टॉर्चर और उसके बाद हुई मौत मामले में सीबीआई ने अधिकतम सजा के रूप में फांसी या बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की मांग की थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 19 जून, 2020 को शुरू हुआ, जब मोबाइल की दुकान चलाने वाले जयराज और बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान तय समय से अधिक दुकान खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों को सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई. घरवालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट की गई थी.

इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य की सीबी-सीआईडी ​​से जांच का जिम्मा संभालने वाली सीबीआई ने इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए लोगों में एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल शामिल थे. बाद में एजेंसी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया. (साभार / abp न्यूज़)

#VIDEO ‘हाय रानी, हेलो रानी’ पर डांस के बाद आरक्षक लाइन अटैच


बिलासपुर।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  पुलिस वर्दी में डांस कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना एक आरक्षक को भारी पड़ गया। मस्तूरी थाने में पदस्थ आरक्षक देवानंद कैवर्त्य को विभागीय कार्रवाई के तहत लाइन अटैच कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, आरक्षक ने अपनी पत्नी के साथ ‘हाय रानी, हेलो रानी’ गाने पर डांस करते हुए वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर साझा किया था। वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया।वायरल वीडियो में आरक्षक पुलिस वर्दी पहनकर डांस करते नजर आए। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया, जिसके बाद विभाग की छवि को लेकर सवाल उठने लगे। 

मामले को गंभीरता से लेते हुए रजनेश सिंह ने जांच के निर्देश दिए। जांच में पुष्टि हुई कि वीडियो वर्दी पहनकर बनाया गया है। इसके बाद इसे अनुशासनहीनता और वर्दी के दुरुपयोग की श्रेणी में रखते हुए संबंधित आरक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया। 

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि वर्दी केवल ड्यूटी और गरिमा का प्रतीक है, इसका उपयोग निजी मनोरंजन या सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और इस प्रकार की गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। 


© all rights reserved TODAY छत्तीसगढ़ 2018
todaychhattisgarhtcg@gmail.com