Slider

LATEST NEWS
Loading Latest News...

क्या बदलेंगी कोटा की सीमाएं ? नगर पंचायत से 'नगर पालिका' बनने के बाद सरकार ने जारी किया ये आदेश

डिप्टी सीएम अरुण साव का एक और वादा पूरा, राजपत्र में जारी हुआ कोटा नगर पालिका का नोटिफ़िकेशन

TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर ज़िले में स्थित कोटा नगर पंचायत को अब आधिकारिक तौर पर 'नगर पालिका' में अपग्रेड (उन्नयन) कर दिया गया है. राज्य के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशित हुई अधिसूचना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुताबिक़, कोटा को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है. इसके साथ ही कोटा के नगर पालिका बनने की क़ानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है. 

सीमाओं में नहीं होगा कोई बदलाव

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अपग्रेडेशन के बाद शहर की भौगोलिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. यानी जो सीमाएं पहले कोटा नगर पंचायत के अधीन आती थीं, वही अब नई नगर पालिका की सीमाएं मानी जाएंगी.

ग़ौरतलब है कि स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि लंबे समय से कोटा को नगर पालिका का दर्ज़ा देने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए हाल ही में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसका ऐलान किया था.

© all rights reserved TODAY छत्तीसगढ़ 2018
todaychhattisgarhtcg@gmail.com
TODAY छत्तीसगढ़
लाइव मार्केट & सराफा