TODAY छत्तीसगढ़ / छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर एक युवती के साथ कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में एक युवक को गिरफ़्तार किया है. अभियुक्त एक निजी फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी है और उसे सक्ती ज़िले के डभरा क्षेत्र से हिरासत में लिया गया.
चिकित्सीय परीक्षण और क़ानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद स्थानीय अदालत के आदेश पर अभियुक्त हितेश कुमार केंवट को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
लोन वसूली के दौरान हुई थी पहचान
रायगढ़ महिला थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि साल 2024 में उसने एक निजी वित्तीय कंपनी (फाइनेंस कंपनी) से कर्ज़ लिया था. हितेश कुमार केंवट उसी कंपनी में फाइनेंसर के रूप में काम करता था और कर्ज़ की किश्त लेने के लिए अक्सर पीड़िता के घर आता-जाता था.
शिकायत के मुताबिक़, इसी दौरान दोनों की पहचान बढ़ी और अभियुक्त ने युवती को विवाह का भरोसा दिलाया. आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने रायगढ़ स्थित एक किराये के मकान में युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.
दूसरी जगह शादी तय होने पर दर्ज कराई शिकायत
पुलिस विवेचना के अनुसार, अप्रैल 2026 में पीड़िता को जानकारी मिली कि हितेश की शादी किसी अन्य युवती से तय हो गई है. इसका पता चलने पर जब पीड़िता ने हितेश के घर जाकर उसके परिजनों से बात की, तो अभियुक्त ने शादी करने से साफ़ इनकार कर दिया. विवाद के बाद पीड़िता ने रायगढ़ के महिला थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई.
बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज़
शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 59/2026 दर्ज किया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज़ किया गया है.
