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मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन, 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस


मुम्बई।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  संगीत की दुनिया की मशहूर हस्ती आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई स्थिच ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें लीं. महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने यह दुखद खबर साझा करते हुए बताया कि उनका पार्थिव शरीर सोमवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके घर पर रखा जाएगा, और अंतिम संस्कार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा.

वहीं ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया कि मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण आशा भोसले का निधन हो गया. डॉ. समदानी ने बताया कि आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद तुरंत अस्पताल लाया गया. अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कई अंगों के काम करना बंद करने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका.

14 भाषाओं में गाए 12000 गाने

लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज से कई पीढ़ियों को मोहित किया है. आशा भोसले का नाम गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. उन्होंने 14 भाषाओं में 12000 से अधिक गाने गाए, जिनमें फिल्मी गीतों के अलावा, पॉप, गजल, भजन से लेकर शास्त्रीय संगीत तक शामिल है. आशा भोसले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय गायिका थी. इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है.

इन गानों के लिए हमेशा याद की जाएंगी आशा भोसले 

8 सितंबर, 1933 को जन्मी आशा ने बहुत कम उम्र में अपना करियर शुरू किया था और अपने पूरे करियर में हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती समेत कई भाषाओं में हज़ारों गानों को अपनी आवाज़ दी. आशा भोसले के टाइमलेस हिट्स की लिस्ट में पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, झुमका गिरा रे, यह मेरा दिल, दिल चीज़ क्या है, ओ मेरे सोना रे, और इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, जैसे क्लासिक गाने शामिल हैं.

संगीत प्रेमियों के लिए शोक का क्षण

आशा भोसले को पिछले कुछ सालों में उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि वे अभी भी काफी सक्रिय थीं और संगीत कार्यक्रमों में शामिल होती रहती थीं. उनके निधन की खबर सुनकर फिल्म और संगीत जगत में चिंता की लहर दौड़ गई है.

आशा भोसले के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘यह पूरे भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए शोक का क्षण है. उन्हें सबसे बहुमुखी कलाकार के रूप में जाना जाता था. संगीत के प्रति उनकी सेवा, मंगेशकर परिवार द्वारा संगीत के प्रति की गई सेवा… हमने लता दीदी का निधन देखा, और आज हम यह देख रहे हैं. हम सभी दुखी हैं… यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है; हम शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं.’ (साभार सोर्स / news 18)


#KOPRACALLING: बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट घोषित, भारत ने बढ़ाई पर्यावरणीय ताकत


बिलासपुर। 
TODAY छत्तीसगढ़  / भारत ने छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय (बिलासपुर) और राजस्थान की सिलिसेर झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में शामिल कर लिया है। इन दो नए स्थलों के जुड़ने से देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने ऑफिशियली सोशल हेंडल X पर ट्वीट करके ख़ुशी वक्त करते हुए पक्षी संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताई है साथ ही यह उपलब्धि प्रदेश में इको-टूरिज्म व स्थानीय रोजगार के नए अवसर खोलेगी और वेटलैंड संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता को भी मजबूत करेगी। 

कोपरा जलाशय : छत्तीसगढ़ का नया रामसर स्थल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में स्थित कोपरा जलाशय (स्थल संख्या 2583) महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बना एक महत्वपूर्ण जलाशय है। मूल रूप से सिंचाई के लिए निर्मित यह क्षेत्र आज आसपास की कृषि भूमि और गांवों का आधार है।

जलाशय के विस्तृत खुले जल क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों से समृद्ध बैकवाटर मौजूद हैं, जो इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहां 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो घोंसले बनाने, भोजन और प्रवास के दौरान ठहरने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं।

इनमें संकटग्रस्त greater spotted eagle (Aquila clanga) and the endangered Egyptian vulture (Neophron percnopterus) खासतौर पर उल्लेखनीय हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और पक्षी अवलोकन के कारण यह स्थल स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हालांकि, गाद जमाव, आक्रामक प्रजातियों और कृषि विस्तार के कारण यह क्षेत्र खतरे का सामना कर रहा है। संरक्षण उपाय प्रस्तावित हैं, पर प्रबंधन योजना अभी तैयार की जानी है। 



सिलिसेर झील : राजस्थान का महत्वपूर्ण मानव-निर्मित आर्द्र क्षेत्र

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सिलिसेर झील (स्थल संख्या 2581) सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन में बनी एक ऐतिहासिक मानव-निर्मित झील है। अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित यह झील आसपास की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख जल स्रोत का कार्य करती है।

यहां 149 पक्षी और 17 स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें संकटग्रस्त रिवर टर्न तथा लुप्तप्राय बाघ प्रमुख हैं। यह झील काली सारस की विश्व आबादी के 1% से अधिक को भी सहारा देती है, जो इसे वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बनाता है।

उन्नीसवीं सदी के मध्य में निर्मित यह झील समय के साथ एक सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बन चुकी है। सिलिसेर लेक पैलेस से घिरी यह झील स्थानीय समुदाय को लंबे समय से पेयजल उपलब्ध कराती रही है और पर्यटन का प्रमुख आकर्षण भी रही है। मगर बढ़ती कृषि गतिविधियाँ और मानव बस्तियों का विस्तार इसके लिए चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल इसके संरक्षण और पुनर्स्थापन की योजना पर काम जारी है।

IndiGo पर केंद्र सरकार की सख्ती, उड़ानों में 5% कटौती; 10 एयरपोर्ट पर भेजे गए वरिष्ठ अधिकारी


नई दिल्ली। 
 TODAY छत्तीसगढ़  / लगातार उड़ानें रद्द होने, यात्रियों को हो रही परेशानी और व्यवस्था में अव्यवस्था की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस पर कड़ा कदम उठाया है। कार्रवाई के 8वें दिन सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 5 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया है। इसके तहत रोजाना लगभग 115 उड़ानें अब कम होंगी, जिन्हें सरकार अन्य एयरलाइन कंपनियों को आवंटित करेगी।

यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों और अनियमित शेड्यूल को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। उड़ानें घटाए जाने के साथ ही 10 वरिष्ठ अधिकारियों को देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर तैनात किया गया है, ताकि वे यात्रियों की समस्याओं को सीधे समझ सकें और तत्काल समाधान सुनिश्चित कर सकें।

सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एयरपोर्ट पर सुविधाओं, देरी से उड़ान की जानकारी, सीट व्यवस्था, रिफंड प्रक्रिया और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम की निगरानी करें, ताकि यात्रियों को परेशानियों से राहत मिल सके।

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। एयरलाइन कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि यात्रियों की असुविधा को हल्के में लेने पर कार्रवाई अपरिहार्य होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर लगाई रोक, यौन हिंसा मामलों में टिप्पणी पर बनेगी गाइडलाइन


दिल्ली। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट दबाना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना ‘दुष्कर्म के प्रयास’ की श्रेणी में नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि यौन अपराध से जुड़े संवेदनशील मामलों पर अदालतों की टिप्पणी पीड़िता और समाज पर गंभीर असर डालती है, इसलिए जरूरत है कि न्यायिक मर्यादा के अनुरूप दिशानिर्देश तय किए जाएं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में ट्रायल IPC की धारा 376 (दुष्कर्म) और POCSO एक्ट की धारा 18 (रेप की कोशिश) के तहत ही चलेगा। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों में अदालतों के शब्द समाज में गलत संदेश न दें।


यह मामला NGO ‘वी द वीमेन ऑफ इंडिया’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट ऐसे मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जिससे सामाजिक मानसिकता और न्यायिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक पीड़िता के नशे में होने पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “आप खुद मुसीबत को बुला रहे हैं।” इसी तरह के बयान कलकत्ता और राजस्थान हाई कोर्ट के मामलों में भी दर्ज हैं।


सुनवाई के दौरान CJI ने कहा,

“न्यायपालिका को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कभी-कभी ऐसे बयान दिए जाते हैं जो पीड़ित पर उल्टा असर डालते हैं और समाज में गलत संदेश पहुंचाते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अदालतों के लिए जल्द ही मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे, ताकि न्यायिक टिप्पणियां न्यायिक गरिमा और सामाजिक संवेदनशीलता के अनुरूप हों। 


वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम को लेकर विवाद, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया नोटिस


नई दिल्ली।
 TODAY छत्तीसगढ़  / दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया कि 1980-81 की वोटर लिस्ट में उनका नाम गलत तरीके से शामिल किया गया था। अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस भेजा है और पूरे केस का रिकॉर्ड (TCR) मंगाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय है, जिसमें सोनिया गांधी और राज्य सरकार को अपना जवाब देना होगा।

याचिकाकर्ता का दावा

 विकास त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम मौजूद था, जबकि भारतीय नागरिकता उन्हें अप्रैल 1983 में मिली। याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी है।

भाजपा ने भी सवाल उठाए ।13 अगस्त को भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी यह दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में दो बार शामिल था, जबकि वे उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने इसे चुनावी कानून के उल्लंघन का उदाहरण बताते हुए सोशल मीडिया पर विस्तार से आरोप साझा किए थे। 

पहली बार नाम शामिल (1980) 

1 जनवरी 1980 को वोटर लिस्ट में संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया, जबकि वे इटली की नागरिक थीं। नाम हटाया और फिर जोड़ा (1983): विरोध के बाद 1982 में नाम हटाया गया, लेकिन 1983 की सूची में फिर से शामिल किया गया। उस समय भी वे भारतीय नागरिक नहीं थीं, क्योंकि नागरिकता उन्हें 30 अप्रैल 1983 को मिली। मालवीय ने सवाल उठाया कि भारतीय नागरिकता लेने में 15 साल का समय क्यों लगा और कैसे एक ही व्यक्ति का नाम बिना नागरिकता के दो बार मतदाता सूची में शामिल हो सकता है।

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