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एक वेतन वृद्धि रोकना बड़ी सजा नहीं, पदोन्नति से नहीं रोक सकते कर्मचारी को: HC

हेड कांस्टेबल के प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कनिष्ठों की तारीख से मिलेगा लाभ

हेड कांस्टेबल शेखर सिन्हा की याचिका मंजूर, हाईकोर्ट ने एएसआई पद पर पदोन्नति पर विचार करने और कनिष्ठों की पदोन्नति तिथि से लाभ देने के दिए निर्देश
बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकना बड़ी सजा नहीं है और केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने धमतरी के हेड कांस्टेबल शेखर सिन्हा की याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को उन्हें सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) पद पर पदोन्नति देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

शेखर सिन्हा वर्ष 1991 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे और वर्ष 2008 में हेड कांस्टेबल बने। मई 2021 में रायपुर रेंज के आईजी ने उनकी एक वेतन वृद्धि गैर-संचयी प्रभाव से रोकने की सजा दी थी।

इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को एएसआई पद की पदोन्नति सूची जारी की गई। विभाग ने सक्रिय सजा का हवाला देते हुए शेखर सिन्हा का नाम पदोन्नति सूची में शामिल नहीं किया।

विभाग का तर्क नहीं माना

पदोन्नति रोकने के समर्थन में विभाग ने 24 अप्रैल 2000 के मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय के परिपत्र का हवाला दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने विभाग के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेखर सिन्हा की पदोन्नति पर उनके कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति की तारीख से विचार किया जाए और उन्हें नियमानुसार सभी सेवा एवं वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं।

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