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कोचिंग विवाद में राहत की सांस, गिरफ्तारी से बचे खान सर

पटना। TODAY छत्तीसगढ़  / चर्चित शिक्षाविद और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी। साथ ही पुलिस से मामले की केस डायरी भी तलब की गई है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक खान सर के खिलाफ किसी प्रकार की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज और केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है।

गौरतलब है कि खान सर का नाम हाल ही में दर्ज एक एफआईआर में जोड़ा गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोप शामिल हैं। यह मामला 2 जून की रात उनके कोचिंग संस्थान में हुए विवाद और बवाल से जुड़ा बताया जा रहा है।

उधर, इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद तथा खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

रौशन आनंद की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनके पक्ष में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर रिहाई की मांग भी की है। मामले को लेकर पटना में शिक्षा जगत और छात्रों के बीच काफी चर्चा है। अब सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली केस डायरी पर टिकी हैं।


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