रायगढ़। TODAY छत्तीसगढ़ / जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर रायगढ़ पहुंचे चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। आरोपी ने पुलिस कार्यालय परिसर में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई की शाम चाहत शुक्ला पुलिस कार्यालय पहुंचा और अपने विरुद्ध बार-बार जिला बदर की कार्रवाई किए जाने को लेकर शोर-शराबा करने लगा। उसके हाथ में कथित तौर पर पेट्रोल से भरी एक प्लास्टिक की बोतल भी थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बोतल को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया।
पुलिस का कहना है कि समझाइश के बावजूद आरोपी का व्यवहार उग्र बना रहा। शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने उसे बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। 17 जुलाई को उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जारी जेल वारंट के आधार पर जिला जेल रायगढ़ भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 29 वर्षीय चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य के विरुद्ध वर्ष 2023 से मारपीट सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए वर्ष 2024 में उसे पहली बार जिला बदर किया गया था। इसके बाद भी कथित आपराधिक गतिविधियां जारी रहने पर जिला दंडाधिकारी ने 23 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत उसे एक वर्ष के लिए रायगढ़ सहित आसपास के कई जिलों की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया था।
पुलिस का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने निष्कासन आदेश का उल्लंघन कर रायगढ़ जिले में प्रवेश किया। इस पर उसके विरुद्ध वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने, लोक शांति भंग करने का प्रयास करने अथवा कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।

