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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस, आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड

रायगढ़।  TODAY छत्तीसगढ़  / पुलिस ने नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, सिटी कोतवाली क्षेत्र के दरोगा पारा स्थित एक निर्माणाधीन मकान में नाबालिग बालिका के साथ कथित आपत्तिजनक कृत्य की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाया गया।

इसके बाद 11 जुलाई को पीड़िता की मां ने महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने लफ्फू उर्फ विजय सारथी (38), निवासी दरोगा पारा, रायगढ़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना संवेदनशीलता के साथ सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।

रायगढ़ पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे 'अभियान संवेदना' के तहत की गई। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। 

रायगढ़ पुलिस के अनुसार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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