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Chhattisgarh High Court : सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  / आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सौम्या चौरसिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

आपको बता दें कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में सौम्या चौरसिया को काफी पॉवर फूल अफसर माना जाता था, वे कोयला घोटाले के आरोप में पिछले दो साल से जेल में बंद हैं। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) विभाग ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जांच में सौम्या की 50 से अधिक संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अटैच किया है, जो कि उनकी संपत्तियों की जांच का हिस्सा है।

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