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सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था', फैसले के बाद कहीं ख़ुशी-कहीं गम

 


नई दिल्ली। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /   जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने को कहा है । सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 'आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था।' संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

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गुलाम नबी आजाद के अलावा इस फैसले को लेकर किसने क्या कहा नीचे पढ़ें - 

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