बिलासपुर । TODAY छत्तीसगढ़ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर अवनीश शरण ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर आदतन अपराधी नूतन लहरे उर्फ गुड्डा 27 वर्ष बोहारडीह थाना पचपेड़ी और कृष्णा चौहान 30 वर्ष चंदूवाभाटा निराला नगर थाना तारबहार को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- बिलासपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला कोरबा जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से छह माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध में चालान और कार्यवाहियां हुई है। नूतन लहरे के खिलाफ वर्ष 2017 से लेकर मारपीट, गाली गलौज, गुंडागर्दी व आबकारी के कुल सात अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पंजीबद्ध है। कृष्णा चौहान के खिलाफ 2018 से लगातार मारपीट, गाली गलौज, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी देने व वसूली जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 12 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है।
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