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IPS जीपी सिंह ने रायपुर कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई

 TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर / छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है, आईपीएस अफसर पर भ्रष्टाचार और राजद्रोह का आरोप है । जीपी सिंह पर ACB ने आय से अधिक संपत्ति और कुछ दस्तावेजों के आधार पर राजद्रोह का केस दर्ज किया है। इस मामले में उन्होंने रायपुर की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। मगर अब तक इस मामले में पुलिस की केस डायरी कोर्ट नहीं पहुंची है। 

इधर निलंबित I.P.S. जी पी सिंह की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में गुरुवार को होगी।निलंबित एडीजी जी पी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगा कर अपने ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह के मामले पर रोक के साथ साथ CBI जांच की माँग की है।जीपी सिंह की याचिका पर पंद्रह जुलाई को सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई जस्टिस व्यास की कोर्ट करेगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से जी पी सिंह के मामले को लेकर कैविएट भी दायर की गई है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

जानकार बताते हैं कि रायपुर कोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को आज जीपी सिंह के वकील ने वापस ले लिया है। दरअसल इस मामले में कोर्ट जमानत पर सुनवाई करता तो पुलिस केस डायरी की जरूरत पड़ती, चूँकि पुलिस ने अभी मामले में चल रही पूछताछ के चलते डायरी कोर्ट में पेश नहीं की है । केस डायरी ना होने की वजह से सम्भवतः जमानत मिलने में अड़चन खड़ी हो सकती थी।  

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