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ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, कोरोना वैक्सीन पर GST 5 % ही लगेगी - निर्मला सीतारमण

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर (GST Rate) को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. 

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.

सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेज और टेंपरेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दी गई है. ये दरें सितंबर तक वैलिड होंगी. मंत्रियों के समूह (GOM) ने इनमें अगस्त तक कटौती की सिफारिश की थी.

बता दें कि 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का फैसला किया गया था. गौरतलब है कि जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. 

                                         
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