जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को राहत नहीं, 23 अप्रैल को अगली सुनवाई


नई दिल्ली/रायपुर।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को दो जजों की बेंच ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए सरेंडर पर रोक देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

अमित जोगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। एक याचिका हाईकोर्ट के आदेश के तहत सरेंडर पर स्थगन के लिए एक जज के चैंबर में प्रस्तुत की गई, जबकि दूसरी याचिका दो जजों की बेंच के समक्ष लगाई गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि सरेंडर पर राहत का निर्णय संबंधित जज के चैंबर में ही लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान मृतक नेता रामअवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी के वकील भी अदालत में उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को 23 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 के इस चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के 31 मई 2007 के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि समान साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण और साक्ष्यों के विपरीत बताया था।

मामले के अनुसार, 4 जून 2003 की रात रायपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता रामअवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई जांच में इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान गवाहों के बयान, कॉल डिटेल और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साजिश की पुष्टि हुई थी। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था और समय सीमा में पालन न होने पर गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए थे।

युवती की आत्महत्या मामले में मंगेतर गिरफ्तार, मानसिक प्रताड़ना का आरोप


रायगढ़। 
TODAY छत्तीसगढ़  / थाना चक्रधरनगर क्षेत्र में युवती द्वारा जहर सेवन कर आत्महत्या किए जाने के संवेदनशील मामले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मंगेतर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, मर्ग जांच के दौरान सामने आया कि मृतिका (29 वर्ष) का विवाह मई 2025 में आरोपी केशव पटेल (28 वर्ष) निवासी ग्राम चुहकीमाल से तय हुआ था और दिसंबर में शादी प्रस्तावित थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले युवती को पता चला कि आरोपी का किसी अन्य युवती से संबंध है और वह उसी से विवाह करना चाहता है।

बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार फोन कर युवती को मानसिक रूप से परेशान करता था, जिससे वह गहरे तनाव में थी। इसी से व्यथित होकर युवती ने 9 सितंबर 2025 को अपने घर में जहर सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी ने उसी युवती से विवाह कर लिया, जिसके साथ उसके संबंध थे। पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने युवती से विवाह तय होने और बातचीत की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और महिलाओं से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सट्टा पट्टी लिखते आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तारी


बिलासपुर।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत तारबाहर पुलिस ने एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति लोगों को लालच देकर अंकों पर सट्टा पट्टी लिख रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया।

जांच के दौरान आरोपी के पास से सट्टा पट्टी, 4500 रुपये नगद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा से संबंधित लेन-देन के साक्ष्य भी मिले हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 14,500 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुशांत गुलहरे (43 वर्ष) पिता स्व. घनश्याम गुलहरे निवासी टिकरापारा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मोबाइल टावर से केबल चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा, लाखों का सामान बरामद


बिलासपुर। 
TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में मोबाइल टावरों से केबल चोरी करने वाले गिरोह का सीपत पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2.90 लाख रुपये मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 19 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खम्हरिया के सोंठी रोड बाजार के पास कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देश पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पिछले चार-पांच महीनों से एक कार में घूम-घूमकर विभिन्न जिलों में मोबाइल टावरों से कॉपर केबल और एल्युमिनियम तार चोरी कर रहे थे। गिरोह तखतपुर, मुंगेली, कबीरधाम, कोरबा सहित कई क्षेत्रों में सक्रिय था।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक क्विंटल से अधिक कॉपर केबल, 54 किलोग्राम प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर, 12 बंडल एल्युमिनियम तार सहित कुल 2 लाख 90 हजार 400 रुपये का सामान जब्त किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में शहबाज अली (25), जगदीश कुमार पटेल (24) और मोईउद्दीन (27) शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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