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बहराइच: दो मासूमों की गड़ासे से हत्या के बाद घर में लगाई आग, 6 की मौत



TODAY छत्तीसगढ़  /  बहराइच, 1अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के एक गांव में एक सनकी शख्स ने पहले दो मासूम बच्चों को लहसुन की कटाई के बहाने अपने घर बुलाया, फिर गड़ासे से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शवों के साथ अपनी पत्नी, दो बेटियों को घर में बंद कर आग लगा दी। हादसे में आरोपी समेत परिवार और बच्चों के कुल छह लोगों की मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के दौरान घर में रखा ट्रैक्टर और बंधे हुए मवेशी भी आग की लपटों में घिरकर जल गए। आसपास के लोग जब तक आग बुझाने पहुंचे, तब तक घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के इस कदम के पीछे कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। गांव में घटना के बाद मातम पसरा हुआ है और लोग अब भी सदमे में हैं।

18 महीने की बच्ची से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी को 55 दिन के भीतर अदालत ने 'सजाए मौत' दी

 TODAY छत्तीसगढ़  / बहराइच / अपराध करने के 55 दिनों के भीतर एक आरोपी को 18 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। बहराइच की एक अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

दोषी परशुराम की गिरफ्तारी से लेकर उसकी सजा तक की पूरी कार्यवाही में 55 दिन लगे, जो पुलिस के अनुसार एक रिकॉर्ड है। ट्रायल केवल आठ कार्य दिवसों में समाप्त हो गया था। यह घटना 22 जून की है, जब 30 वर्षीय परशुराम ने एक स्कूल में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जहां उसकी मौत हो गई। उसे एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसमें उनके पैर में गोली लगी थी।

गोरखपुर जोन के अतिरिक्त महानिदेशक, अखिल कुमार ने कहा कि बहराइच पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक साक्ष्य संग्रह और चार्जशीट दाखिल करने के कारण रिकॉर्ड समय में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक, बहराइच, सुजाता सिंह, जिन्होंने जांच का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि आरोपी पर बलात्कार, हत्या और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, "हमने सुनिश्चित किया कि सभी सबूत एकत्र किए गए और 28 दिनों में आरोप पत्र दायर किया गया। नमूने तेजी से एकत्र किए गए थे, गोरखपुर में नई एफएसएल प्रयोगशाला ने 37 दिनों में डीएनए रिपोर्ट दी।"

मामले की सुनवाई 2 अगस्त से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (बलात्कार और पॉक्सो एक्ट आई) नितिन पांडे की अदालत में हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तालमेल के चलते 12 अगस्त को महज आठ कार्यदिवसों में परशुराम को दोषी करार दिया। अधिकारी ने कहा, "रिकॉर्ड समय में फैसला समाज में अपराधियों को एक कड़ा संदेश देगा।"

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बहराइच पुलिस को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है, जबकि डीजीपी मुकुल गोयल ने मामले के जांच अधिकारी को प्रशस्ति पत्र और एफएसएल टीम के साथ पर्यवेक्षी अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है।

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