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होटल-बार संचालकों की बैठक, DCP ने कहा- हर गेस्ट की ID और मोबाइल नंबर दर्ज करें

होटल में विदेशी मेहमान ठहरे तो पुलिस को देनी होगी सूचना

CG NEWS: TODAY छत्तीसगढ़  /  रायपुर: होटल और बार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने संचालकों को कई अहम निर्देश दिए हैं। DCP सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने 18 सितंबर 2026 को सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों की बैठक ली। इसमें गेस्ट की पहचान दर्ज करने, CCTV चालू रखने, नाबालिगों के प्रवेश पर निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।

होटल में कमरा देने से पहले ID और 

सी-4 सिविल लाइन में हुई बैठक में DCP ने होटल संचालकों को निर्देशित किया कि किसी भी गेस्ट को कमरा आवंटित करने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में लिया जाए। संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया।

किसी विदेशी नागरिक या विदेशी मेहमान के होटल में ठहरने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थाने को आवश्यक सूचना देने के निर्देश दिए गए।

बार की टाइमिंग और लाइसेंस की जांच पर जोर

पुलिस ने बार और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा। तय समय के बाद बार या रेस्टोरेंट खुले नहीं रखने के निर्देश दिए गए।

जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध बार लाइसेंस नहीं है, वहां शराब परोसने या सेवन कराने से बचने की हिदायत दी गई। हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध का पालन कराने तथा बार में नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया।

CCTV बंद मिला तो बढ़ सकती है परेशानी

सुरक्षा व्यवस्था के तहत होटल, बार और स्टोरेज एरिया में लगे CCTV कैमरों को चालू हालत में रखने के निर्देश दिए गए। रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा गया।

साथ ही प्रतिष्ठानों में किसी भी तरह की देह व्यापार संबंधी गतिविधि को प्रतिबंधित रखने और परिसर में होने वाली गतिविधियों पर संचालकों द्वारा प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

सार्वजनिक सड़क पर पार्किंग नहीं

बैठक में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। पुलिस ने कहा कि आम रास्ते या सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़े न किए जाएं और प्रतिष्ठान की ओर से व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ऐसे आयोजन, गाने या म्यूजिक से बचने की हिदायत दी गई, जिससे विवाद या धार्मिक भावनाएं आहत होने की स्थिति पैदा हो सकती है। किसी विशेष आयोजन में सेलिब्रिटी या अन्य विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से पहले पुलिस को आवश्यक सूचना और अनुमति संबंधी प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया।

विवाद या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो 112 पर सूचना दें

DCP ने निर्देश दिया कि होटल या बार में विवाद, लड़ाई-झगड़ा अथवा कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल डायल 112 या संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी जाए।

इसके अलावा फायर सेफ्टी मानकों का पालन करने, अग्निशमन उपकरणों को चालू और उपयोग योग्य स्थिति में रखने तथा महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एडिशनल DCP विवेक शुक्ला, ACP सिविल लाइन, DSP रमाकांत साहू और संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने संचालकों से नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने की अपील की।

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