रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में उधार दिए गए 5 हजार रुपये वापस मांगने को लेकर 19 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक को पैसे लौटाने के बहाने रेलवे पटरी के पास बुलाया और वहां चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर आरोपी ओडिशा के टीटलागढ़ की ओर भाग गए।
पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है।
रेलवे ट्रैक पर मिला था युवक का शव
पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे गोगांव अंडरब्रिज के पास पुरानी रेलवे लाइन पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत की सूचना मिली थी। गुढ़ियारी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेजा।
पंचनामा कार्रवाई के दौरान मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने सामान्य रेल हादसे के बजाय हत्या की आशंका से जांच शुरू की। मृतक की पहचान प्रीतम साहू (19) के रूप में हुई, जो छोटा अशोक नगर, गुढ़ियारी का रहने वाला था।
5 हजार रुपये को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस जांच के मुताबिक प्रीतम साहू ने आरोपी निखिल ध्रुव को 5 हजार रुपये उधार दिए थे। आरोप है कि निखिल पैसे वापस नहीं कर रहा था और प्रीतम लगातार उससे रकम लौटाने की मांग कर रहा था।
पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त की रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद निखिल ने कथित तौर पर प्रीतम से कहा कि वह रेलवे पटरी के पास स्थित एटीएम से पैसे निकालकर उसे दे देगा।
पुलिस का कहना है कि निखिल प्रीतम को अपने साथ पटरी की ओर ले गया। वहां उसके साथी दीपक साहू, नितिन प्रधान और दो नाबालिग भी मौजूद थे। आरोप है कि सभी ने मिलकर प्रीतम पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
शव पटरी पर छोड़कर भागे
पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की और प्रीतम के शव को रेलवे पटरी पर छोड़ दिया। इसके बाद सभी आरोपी टीटलागढ़, ओडिशा की ओर भाग गए।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल की परिस्थितियों, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सभी को पकड़ लिया गया।
मामले में गुढ़ियारी थाने में अपराध क्रमांक 339/2026 के तहत बीएनएस की धारा 103(1), 238, 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

