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कलकत्ता चिकन सेंटर के पास हंगामा, तीन युवक गिरफ्तार

मोहल्ले में हुल्लड़बाजी पड़ी भारी, समझाइश के बाद भी नहीं माने तो पुलिस ने भेज दिया जेल

राजनांदगांव:  TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर हुल्लड़बाजी कर शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद आरोपियों को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित कलकत्ता चिकन सेंटर के पास कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहे हैं। उनके व्यवहार से क्षेत्र में अशांति का माहौल बन गया था और लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।

सूचना मिलने पर थाना बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि समझाइश के बावजूद वे नहीं माने और गाली-गलौज तथा हंगामा करते रहे, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन गई।

तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया। उनकी पहचान अब्दुल जुबैर अहमद (27), भूपेंद्र बघेल (31) और साहिल यादव (30) के रूप में हुई है। तीनों राजनांदगांव के लालबाग प्रभातनगर क्षेत्र के निवासी हैं।

बीएनएसएस की धाराओं में कार्रवाई

पुलिस ने तीनों के खिलाफ इस्तगाशा क्रमांक 91-175/2026 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

इसके बाद आरोपियों को एसडीएम न्यायालय, राजनांदगांव में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में की गई। कार्रवाई में प्रशिक्षु उपनिरीक्षक राजीव चंद्रा, आरक्षक कुश बघेल, रूपेंद्र वर्मा और राजेश बंदेश्वर की प्रमुख भूमिका रही।

नोट: यह कार्रवाई पुलिस के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। किसी भी आरोप का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन होगा।

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