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पुलिस ने नशे के कारोबार पर कसा शिकंजा, 43 मामलों का जब्त माल भट्ठी में जलाया

सिलतरा के NECO प्लांट में जला दिया गया जब्त गांजा और प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा

एनडीपीएस एक्ट के 43 मामलों में जब्त 160.722 किलोग्राम गांजा समेत अफीम, डोडा चूरा, प्रतिबंधित टैबलेट और कफ सिरप का सिलतरा स्थित जायसवाल नीको प्लांट में विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। 
रायपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन ने एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामलों में जब्त प्रतिबंधित मादक पदार्थों का गुरुवार को विधिसम्मत नष्टीकरण किया। यह कार्रवाई सिलतरा स्थित जायसवाल NECO प्लांट के फर्नेस में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में की गई।

पुलिस के अनुसार, नॉर्थ जोन के विभिन्न थानों में दर्ज 43 एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त 160.722 किलोग्राम गांजा, 100 ग्राम डोडा चूरा, 236 ग्राम अफीम, 2,734 प्रतिबंधित टैबलेट और 503 प्रतिबंधित कफ सिरप को न्यायालय के आदेश, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों तथा केंद्र सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नष्ट किया गया।

नष्टीकरण की प्रक्रिया जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा, आबकारी विभाग के उपायुक्त डॉ. प्रवीण वर्मा तथा संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब्त मादक पदार्थों का समयबद्ध और विधिसम्मत नष्टीकरण न केवल उनके दोबारा अवैध उपयोग की संभावना को समाप्त करता है, बल्कि समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 


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