रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात आदतन महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को अगले तीन माह तक रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के साथ-साथ रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, गांजा बिक्री सहित कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन उसके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई।
पुलिस कमिश्नर द्वारा पारित आदेश के अनुसार मुस्कान रात्रे को तीन माह तक प्रतिबंधित जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा। बिना अनुमति इन क्षेत्रों में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और आम नागरिकों, व्यापारियों तथा गवाहों में व्याप्त भय का वातावरण कम होगा।
