पुलिस के मुताबिक़, यह कार्रवाई सफेमा (SAFEMA - स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट) कोर्ट के आदेश के बाद की गई है. इसके तहत आरोपी के मकान और ज़मीन को ज़ब्त करने के साथ-साथ उसके बैंक खाते में जमा लाखों रुपये फ्रीज़ करा दिए गए हैं.
दिसंबर 2025 में हुई थी गिरफ़्तारी
उरला थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अछोली निवासी 50 वर्षीय हेमराज राव को 9 दिसंबर 2025 को अछोली बिरई तालाब के पास से गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने उसके पास से 1.390 किलोग्राम गांजा बरामद किया था, जिसके बाद उरला थाने में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 20बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहने के कारण उसके ख़िलाफ़ बाद में 'पिट एनडीपीएस एक्ट' (PIT-NDPS) के तहत भी कार्रवाई की गई. इसके तहत आरोपी वर्तमान में केंद्रीय जेल में बंद है.
अवैध कमाई से संपत्ति बनाने का आरोप
उरला थाना प्रभारी द्वारा सफेमा कोर्ट को एक प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हेमराज राव और उसके परिजनों ने गांजे की अवैध बिक्री से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है. इस प्रतिवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क करने और बैंक खातों को होल्ड करने का आदेश जारी किया.
ज़ब्त की गई संपत्तियों का विवरण:
पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, कुल 2 करोड़ 32 लाख 11 हज़ार रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
मकान: उरला मुख्य मार्ग (वार्ड क्रमांक 08) में स्थित आरोपी हेमराज राव का एक मकान, जिसकी अनुमानित क़ीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है.
ज़मीन: ग्राम अछोली में आरोपी की पत्नी अनिता राव के नाम पर पंजीकृत 914 वर्ग मीटर की तीन अलग-अलग ज़मीनें, जिनकी अनुमानित क़ीमत लगभग 1 करोड़ 54 हज़ार रुपये है.
वाहन: आरोपी का एक दोपहिया वाहन, जिसकी क़ीमत लगभग 90 हज़ार रुपये है.
बैंक खाता: आरोपी के बैंक खाते में जमा कुल 30 लाख 67 हज़ार रुपये की राशि, जिसे पुलिस ने फ्रीज़ करवा दिया है.
पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के ख़िलाफ़ इस तरह की क़ानूनी कार्रवाइयां आने वाले समय में भी जारी रहेंगी.
