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हाईकोर्ट में यूएनआई की याचिका खारिज, दफ्तर सील


नई दिल्ली।
  TODAY छत्तीसगढ़  / दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार के हाई कोर्ट के आदेश पर न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) का दफ्तर सील कर दिया। परिसर के बाहर चस्पा नोटिस में कहा गया कि 9, रफी मार्ग की संपत्ति केंद्र सरकार ने कब्जे में ली है। बिना अनुमति प्रवेश या उपयोग पर कार्रवाई होगी। 

दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने बदसलूकी के आरोपों को खारिज किया और कहा, कार्रवाई कानून के तहत हुई। इसकी वीडियोग्राफी है।

हाई कोर्ट ने यूएनआई की याचिका खारिज करते हुए कहा, जमीन आवंटन 1979 में हुआ, लेकिन एजेंसी 4 दशक बाद भी निर्माण शुरू नहीं कर सकी। इससे आवंटन का उद्देश्य विफल हो गया, इसलिए जमीन वापस लेना वैध है। दूसरी ओर, यूएनआई और इसके मौजूदा प्रबंधन स्टेट्समैन ने कार्रवाई को 'मीडिया की आजादी पर हमला' बताया। स्टेट्समैन ने कहा, 'देश की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसियों में से एक के दफ्तर से कर्मचारियों को जबरन निकाला गया, कई को उनका सामान लेने का मौका नहीं मिला।' यूएनआई ने कहा, 'करीब 300 पुलिसकर्मी पहुंचे और बिना पर्याप्त समय दिए परिसर खाली कराया। महिला पत्रकारों से बदसलूकी की गई। इस कार्रवाई से हमारी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू न्यूज सेवाएं ठप हो गईं।  

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