रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि उमंग, उल्लास और सामाजिक मेल-मिलाप का प्रतीक है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में होली का रंग कुछ अलग तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले जब राज्य सरकार द्वारा तीन ‘ड्राई डे’ समाप्त करने की खबर सामने आई थी, तब यह खबर जितनी अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियों में रही, उससे कहीं अधिक उत्साह शराब के शौकीनों के बीच देखा गया। खासतौर पर जब यह स्पष्ट हुआ कि इस सूची में होली जैसे बड़े त्योहार का नाम भी शामिल है, तब कई लोगों ने यह मान लिया था कि इस बार की होली पहले से अधिक ‘रंगीन’ और ‘नशीली’ होगी।
गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के क्लबों और होटलों तक, यह चर्चा आम हो गई थी कि इस बार त्योहार के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। कई लोगों ने तो अपनी योजनाएं भी इसी हिसाब से बनानी शुरू कर दी थीं। लेकिन जैसे-जैसे इस फैसले पर सामाजिक और नैतिक स्तर पर सवाल उठने लगे, सरकार ने भी इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझा। त्योहार केवल व्यक्तिगत आनंद का अवसर नहीं होता, बल्कि वह समाज की सामूहिक चेतना और परंपराओं का भी प्रतीक होता है। यही कारण है कि अंततः राज्य सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और एक नया आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने X हेंडल पर ट्वीट किया है।
खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित 'ड्राई डे' यथावत लागू रहेगा। निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 24, 2026
घोषित शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट…
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, 4 मार्च 2026 को होली के दिन पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन राज्य की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट-बार और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे। महानदी भवन से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल शराब दुकानें ही नहीं, बल्कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि त्योहार की मूल भावना को संरक्षित रखने का प्रयास भी माना जा रहा है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी क्लब, स्टार होटल या गैर-मालिकाना प्रतिष्ठानों में मदिरा परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए उड़नदस्तों को सक्रिय कर दिया है। इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अवैध परिवहन, बिक्री या भंडारण की सघन जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार इस आदेश को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर पूरी गंभीरता से लागू करना चाहती है।
