सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर के आदेश के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभरंजन सेन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कोर एरिया में मोबाइल फोन के उपयोग से वन्यजीवों के स्वाभाविक विचरण और व्यवहार में बाधा आती है, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
बफर जोन में नाइट सफारी पर भी रोक
इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नाइट सफारी भी बंद कर दी गई है। 1 दिसंबर 2025 से प्रदेशभर में रात्रिकालीन सफारी पर रोक लागू है। अब पर्यटकों को केवल दिन और शाम की सफारी की अनुमति दी जाएगी। वन विभाग का कहना है कि इन निर्णयों से टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों को शांत और सुरक्षित वातावरण मिलेगा और संरक्षण कार्यों को मजबूती मिलेगी।
