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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद: मध्यप्रदेश के टाइगर रिज़र्व में नाइट सफारी पर आज से पूर्ण प्रतिबंध


भोपाल।
  TODAY छत्तीसगढ़  /  मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिज़र्व में रात्रिकालीन सफारी अब पूरी तरह बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 नवम्बर 2025 को T.N. Godavarman बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए आदेश के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि देशभर में नाइट टूरिज़्म पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा और सभी राज्यों को NTCA (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) की पर्यटन संबंधी गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा। यह आदेश आज 1 दिसंबर 2025 से प्रभावशील होगा। 

जारी पत्र में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय ने नाइट टूरिज़्म को बाघ संरक्षण के हित में प्रतिबंधित करते हुए सामुदायिक आधारित पर्यटन व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित कर ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार में बाधा न हो। 

आदेश के तहत मध्यप्रदेश के सभी क्षेत्र संचालकों को त्वरित प्रभाव से रात्रिकालीन सफारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि सभी टाइगर रिज़र्व प्रबंधन इस आदेश की सूचना स्थानीय स्तर पर तुरंत प्रसारित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नाइट सफारी वाहिकाएँ जंगल में प्रवेश न करें।

वन विभाग द्वारा जारी इस आदेश की प्रति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), नई दिल्ली के सदस्य सचिव तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों को भी भेजी गई है।

वन विभाग का मानना है कि नाइट सफारी बंद होने से जंगल के वन्यजीवों को रात के समय होने वाली मानव गतिविधियों से मुक्ति मिलेगी और बाघ संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

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