दुर्ग । TODAY छत्तीसगढ़ / पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में तैनात आरक्षक अरविंद कुमार मेढ़े को एक महिला से दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप के बाद तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल ने 19 नवंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया और मामले की प्राथमिक जांच 7 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, अपराध क्रमांक 457/2025 धारा 64 (2) (क) (i) बी.एन.एस. के तहत दर्ज मामले में आरक्षक मेढ़े के खिलाफ गंभीर आरोप पाए गए हैं। SSP ने इसे एस.पी. विवेकशीलता के विपरीत आचरण मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है।
CSP भारती मरकाम को जांच की जिम्मेदारी
मामले की प्रारंभिक जांच का जिम्मा श्रीमती भारती मसराम, नगर पुलिस अधीक्षक (नेताजी), जिला-दुर्ग को सौंपा गया है। उन्हें 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
महिला ने आरोप लगाया था कि वह जेल में बंद अपने बेटे से मिलने पहुंची थी, जहां ड्यूटी पर मौजूद आरक्षक अरविंद मेढ़े ने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। महिला के अनुसार, जब उसने बताया कि वह पीरियड में है, तो आरक्षक ने उसकी अनुमति के बिना उसके निजी अंगों को छूकर चेक करने की कोशिश की। महिला की शिकायत सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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