TODAY छत्तीसगढ़ / लखनऊ, 26 सितम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब विशेष अदालत इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया।
मामला सितंबर 2024 का है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है और सवाल किया था कि क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं या गुरुद्वारे जा सकते हैं ? इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ।
वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज कर दिया था।
इसके पश्चात मिश्रा ने निगरानी याचिका दायर की। वाराणसी की विशेष अदालत ने 21 जुलाई 2025 को इसे स्वीकार करते हुए मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी। राहुल गांधी ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे केस की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
