TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर / छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर तेजकुंवर नेताम की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक चौबे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि तेजकुंवर नेताम की शैक्षणिक योग्यता सिर्फ आठवीं पास है तथा उनकी उम्र 66 वर्ष है।
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पूर्ववर्ती सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया था, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई थी। साथ ही बाल कल्याण के क्षेत्र में आवेदक को अनुभवी होना जरूरी प्रावधान था। तेज कुंवर नेताम की नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा तथा अनुभव का उल्लंघन किया गया है। साथ ही नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि बाल संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण और आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति बच्चों की समस्याओं और उनकी जरूरतों के प्रति जागरूक हो और इस क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखता हो उनको अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान नियुक्ति राजनीतिक कारणों से ही किया जाना प्रतीत होता है। अतएव, नियुक्ति रद्द कर किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियुक्ति की जाए।