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निलंबित सहायक शिक्षक की बहाली का आदेश, बिना आरोप पत्र 5 साल से सस्पेंड थी अंकिता

TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर /  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिल्हा जनपद पंचायत की निलंबित सहायक शिक्षक पंचायत अंकिता सिंह की बहाली का आदेश दिया है। 
बिलासपुर जिले के प्राथमिक शाला सेमरताल में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत अंकिता सिंह को 29 फरवरी 2016 को बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने के कारण जनपद पंचायत के सीईओ ने निलंबित कर दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 मार्च 2019 को निलंबन निरस्त करते हुए उसे बहाल कर दिया। पर यह बहाली आदेश एक माह बाद यह कहते हुए वापस ले लिया गया कि सहायक शिक्षक पंचायत के नियोक्ता जनपद पंचायत के सीईओ हैं अतः निलंबन समाप्त करने का अधिकार क्षेत्र उनका है।

इस बीच अन्य निलंबित सहायक शिक्षकों को जनपद पंचायत सीईओ ने बहाल कर दिया। स्वयं की बहाली आदेश नहीं मिलने पर अंकिता सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और सिविल सेवा नियम के तहत निलंबन के प्रावधानों का हवाला दिया। इसके अनुसार उसे निलंबन के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। बिना आरोप पत्र जारी किया ही उसे 5 साल से निलंबित रखा गया है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पंचायत का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया। 

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