TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिल्हा जनपद पंचायत की निलंबित सहायक शिक्षक पंचायत अंकिता सिंह की बहाली का आदेश दिया है।
इस बीच अन्य निलंबित सहायक शिक्षकों को जनपद पंचायत सीईओ ने बहाल कर दिया। स्वयं की बहाली आदेश नहीं मिलने पर अंकिता सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और सिविल सेवा नियम के तहत निलंबन के प्रावधानों का हवाला दिया। इसके अनुसार उसे निलंबन के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। बिना आरोप पत्र जारी किया ही उसे 5 साल से निलंबित रखा गया है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पंचायत का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया।



