TODAY छत्तीसगढ़ / महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को शाम पांच बजे से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसका लाइव प्रसारण का भी आदेश दिया है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एन वी रमना, अशोक भूषण, और संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई की।
10:42 AM
कार्यवाही का सीधा प्रसारण
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में 27 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा।
कल होगा फ्लोर टेस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। यानी कल राज्य में भाजपा सरकार को बहुमत साबित करना होगा।
तीन जजों की पीठ
जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता और जस्टिस संजीव खन्ना और अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के खिलाफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर फैसला सुनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी देर में फैसला
महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के खिलाफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी देर में फैसला आएगा।
कांग्रेस विधायक दल के नेता
समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल के नेता हो सकते हैं।
10:42 AM
कार्यवाही का सीधा प्रसारण
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में 27 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा।
10:39 AMSupreme Court orders Floor Test in the Maharashtra assembly to be held on November 27 before 5 pm. The proceedings shall be live telecast. https://t.co/SLrGeF6et1— ANI (@ANI) November 26, 2019
कल होगा फ्लोर टेस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। यानी कल राज्य में भाजपा सरकार को बहुमत साबित करना होगा।
10:36 AMSupreme Court orders Floor Test in the Maharashtra assembly to be held on November 27 pic.twitter.com/2RTzxAaknh— ANI (@ANI) November 26, 2019
तीन जजों की पीठ
जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता और जस्टिस संजीव खन्ना और अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के खिलाफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर फैसला सुनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी देर में फैसला
महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के खिलाफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी देर में फैसला आएगा।
10:32 AMSupreme Court's three-judge bench, headed by Justice NV Ramana and comprising Justices Sanjiv Khanna and Ashok Bhushan, reading the pronouncement of the judgement on the petition jointly filed by NCP-Congress&Shiv Sena against formation of BJP-led government in Maharashtra. https://t.co/6Gnx5c6bR1— ANI (@ANI) November 26, 2019
कांग्रेस विधायक दल के नेता
समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल के नेता हो सकते हैं।