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आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका खारिज, जाँच रोकने के लिए पहुंचे थे हाईकोर्ट

 [TODAY छत्तीसगढ़] / आईपीएस मुकेश गुप्ता की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज उसे खारिज कर दिया। आईपीएस मुकेश गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें सरकार द्वारा उनके खिलाफ मिली शिकायत पर की जा रही जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद साफ़ हो गया की सरकार की ओऱ से मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश पर पर आगे की कारवाही जारी रहेगी। 
आपको बता दे कि पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने मिक्की मेहता की संदिग्घ मौत के मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए  सरकार से शिकायत कर जांच की मांग की गई थी।  शिकायत मिलने के बाद भूपेश सरकार ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ डीजी जेल गिरधारी नायक को जांच का जिम्मा सौंपा है।  इसी जांच के आदेश के खिलाफ मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।  उन्होंने कोर्ट से पूर्व में खारिज हो चुकी याचिका का हवाला देते हुए जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. मुकेश गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलील दी जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता कनक तिवारी ने इस मामले में पैरवी की।  हाईकोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद मुकेश गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। 
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