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Coronavirus : कल बिलासपुर रहेगा 'लॉक', पेट्रोल और दवाईयाँ मिलेंगी


TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर। जिला प्रशासन के अधिकृत सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि कल 6 जून रविवार को  संपूर्ण बिलासपुर जिले में पूरे दिन संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बिलासपुर शहर और जिले में केवल दवा दुकानों और पेट्रोल पंप को ही खुले रहने की अनुमति है। वही बिलासपुर शहर और जिले के सभी होटलों को केवल होम डिलीवरी की छूट मिली हुई है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के उक्त नियमों की अवहेलना करने अथवा इन नियमों को तोड़ने वालों पर महामारी एक्ट के साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें    

                                                      

छत्तीसगढ़ कल से अनलॉक, खुलेंगे मॉल्स, शो रूम, हॉटल

"कल मंगलवार से छत्तीसगढ़ के सभी शहर में मार्केट, दुकान, शोरूम और माल खुलेंगे। सरकार ने हटाया सभी प्रतिबंध। शाम 6 बजे तक टोटल अनलाक का आदेश। कल 25 मई से ही लागू होंगे आदेश।"


TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद कोरोना कर्फ्यू नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को इस आशय के निर्देश जारी किये गए है। सरकार की तरफ से मिले दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन जिलों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 प्रतिशत से कम है वहां अब अनलॉक कर दिया जाए।  राज्य सरकार की गाइडलाईन के मुताबिक 8 प्रतिशत से ज्यादा पाजिटिव्ह संख्या वाले जिले में कुछ आंशिक छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।  अभी प्रदेश में 25 जिलों में पाजिटिव्ह दर  8 फ़ीसदी से कम है जबकि 3 जिले सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ जिले में पॉजिटिव दर गाइडलाइन के मापदंड से बाहर है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें  

All Coll.s  &  SPs -  It is instructed as follows...

1. All districts with 8% or less than 8% positivity rate (as per chart below) shall open all markets & shops, Showrooms, Malls, etc , without any rostering or restrictions, except that all establishments shall compulsorily be closed by 6.00 pm.

2. Exceptions to no. 1 above are - 

(a) hotels & restaurants shall not allow in-dining, except for  own guests.

(b) Hotels & restaurants shall allow takeaway food & online/Swiggy, Zomato, etc. deliveries only.

(c) cinema halls & theatres shall remain closed.

3. All districts with over 8% positivity rate, shall continue Lockdown with restrictions as they exist today, till their rates come down to below 8% over a continuous period of 5 days.

4. All shops & establishments shall compulsorily be closed by 6.00 pm, till next morning. That is, night Curfew will continue.

5. Permissions shall be granted for marriages & funerals,  but with Restrictions on marriages & funerals  as per earlier instructions, with limit on max. no. of persons attending.

6. Hotels can be permitted to organise marriages functions, subject to above restrictions.

7. Sec. 144 will continue to operate/be in force. 

8. Processions, organisations & gatherings of any kind, social, cultural, religious, & political shall continue to be prohibited.

Coll.s to issue orders accordingly, and publicise them.

इसी तरह रविवार के लॉकडाउन की बाध्यता सिर्फ उन्ही जिलों में होगी जहां पाजिटिव्ह दर  8 फ़ीसदी से ज्यादा है। राज्य के बाकी जिलों में पुरे सप्ताह व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे जिसके लिए कलेक्टर आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।  प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकानों के संचालन के लिए शाम 6 बजे  तक समय निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में सभी शो रूम, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स-होटल खोले जा सकेंगे। हालाँकि हॉटल - रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की छूट पर फिलहाल पाबंदी होगी। इस दौरन सभी सिनेमा हॉल बन्द रहेंगे ।

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