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Bilaspur Police: साइलेंसर बदलकर कानफोड़ू आवाज निकालने वालों पर शिकंजा

बुलेट का साइलेंसर बदला तो सीधे कोर्ट का सामना, 31 बाइक पर कार्रवाई

बिलासपुर: TODAY छत्तीसगढ़  / मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश आवाज में बाइक दौड़ाने वालों के खिलाफ बिलासपुर यातायात पुलिस ने कार्रवाई और तेज कर दी है। बुधवार को पुलिस ने 28 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट समेत कुल 31 बाइक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। सभी मामलों के प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं।

यातायात पुलिस की टीम शहर के अलग-अलग चौक-चौराहों और बीट क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही है। अभियान के दौरान स्पोर्ट्स बाइक और बुलेट समेत ऐसे दोपहिया वाहनों की जांच की जा रही है, जिनमें निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर लगाए गए हैं। आज बुधवार की कार्रवाई में 28 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट/स्पोर्ट्स बाइक समेत 31 बाइक पकड़ी गईं। इन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं।

दुकानदार और गैराज संचालक भी रडार पर

यातायात पुलिस पहले ही शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पुलिस ने दुकानदारों को समझाइश दी है कि अनधिकृत मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नगर निगम के संबंधित नियमों के तहत दुकान सील करने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

इसके साथ ही ऐसे लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है, जो शहर के बाहर से मॉडिफाइड साइलेंसर खरीदकर यहां बिक्री या वाहनों में उनकी असेंबलिंग करते हैं।

गैराज में बाइक से छेड़छाड़ मिली तो कार्रवाई

पुलिस ने गैराज संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वाहनों के निर्धारित स्वरूप से छेड़छाड़ न करें। किसी गैराज में मोटरसाइकिल में अनधिकृत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने की जानकारी मिलने पर संबंधित संचालक के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज पर भी नजर

यातायात पुलिस ने प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और अत्यधिक तेज आवाज करने वाले उपकरणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक, ऐसी आवाजें गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत कोई बदलाव न करें और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल न करें। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई के बाद प्रकरण न्यायालय भेजे जाएंगे।

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