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तालाब के पास नशीली गोलियां बेचने की फिराक में था युवक, पुलिस की रेड में ऐसे धराया सुजल सिंह

₹52,000 की प्रतिबंधित दवाइयां और जेल की हवा... नशा तस्करों पर पुलिस का कड़ा एक्शन

TODAY छत्तीसगढ़  / छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले की नेवई थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री और तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ़्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक़, अभियुक्त के पास से अल्प्राजोलम टैबलेट्स की खेप बरामद की गई है, जिसकी व्यावसायिक बाज़ार में अनुमानित क़ीमत क़रीब 52,000 रुपये आंकी गई है. स्थानीय अदालत के निर्देश पर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है.

मुखबिर की सूचना पर तालाब के पास हुई कार्रवाई

नेवई थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई बुधवार (24 जून 2026) को की गई. पुलिस को गुप्त सूचना (मुखबिर) मिली थी कि स्टेशन मरौदा क्षेत्र का एक निवासी अपने घर के सामने शिवपारा शीतला तालाब के पास अवैध रूप से नशीली गोलियां बेचने की फ़िराक में खड़ा है.

सूचना के आधार पर नेवई थाने के अफ़सरों और जवानों की एक टीम ने गवाहों को साथ लेकर मौक़े पर दबिश दी और संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर हिरासत में लिया.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज़, दवाइयां ज़ब्त

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त की पहचान 22 वर्षीय सुजल सिंह (निवासी- स्टेशन मरौदा, शिवपारा) के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उसके क़ब्ज़े से नशीली दवाइयां बरामद की गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

  • ज़ब्त दवा: 'Alprazolam 0.5 mg' (Alprawin 0.5) की 13 पत्तियां (स्ट्रिप्स).

  • कुल वज़न: 16.12 ग्राम.

  • अनुमानित क़ीमत: ₹52,000.

दवाइयों की व्यावसायिक बिक्री के वैध दस्तावेज़ न होने पर पुलिस ने सामग्री को ज़ब्त कर लिया. अभियुक्त के ख़िलाफ़ नेवई थाने में अपराध क्रमांक 415/2026 के तहत 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट' (NDPS Act) की धारा 22(b) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील

इस कार्रवाई के बाद दुर्ग पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में फैल रहे नशे के अवैध कारोबार को रोकने में पुलिस का सहयोग करें. पुलिस ने कहा है कि यदि किसी भी क्षेत्र में नशीले पदार्थों या प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की जानकारी मिलती है, तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें ताकि दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त वैधानिक कार्रवाई की जा सके.

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