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नशामुक्त अभियान: 30 मामलों में चालानी कार्रवाई, तंबाकू बिक्री पर शिकंजा


रायगढ़। 
 TODAY छत्तीसगढ़  / सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत सख्त अभियान चलाया। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस विशेष अभियान में चौक-चौराहों, पान ठेलों, होटलों और ढाबों पर व्यापक कार्रवाई की गई।

यह अभियान पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना खरसिया मदनपुर क्षेत्र में 20 और सिटी चौकी क्षेत्र में 10 प्रकरण दर्ज किए गए। कुल 30 मामलों में चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने दुकानदारों को खुलेआम सिगरेट, बीड़ी, गुटखा व तंबाकू उत्पाद बेचने तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर कार्रवाई की।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।  स्कूल-कॉलेज के आसपास तंबाकू बिक्री अवैध है और नाबालिगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस टीमों ने लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया और नशामुक्त समाज बनाने की अपील की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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