नई दिल्ली। TODAY छत्तीसगढ़ / बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक देने से इनकार कर दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2003 के चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या की साजिश और हत्या के अपराध में मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए सजा दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब उन्हें सजा का पालन करना होगा।
