सांकेतिक तस्वीर
बिलासपुर / TODAY छत्तीसगढ़ / बेलगहना तहसील के ग्राम डाडबछाली के पटवारी रामनरेश बागड़ी को अपनी पूर्व पदस्थापना के ग्राम मटसगरा में सीमांकन में की गई गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम कोटा ने आज निलंबन आदेश जारी किया।
एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसील बेलगहना जिला बिलासपुर अन्तर्गत पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली में पदस्थ पटवारी श्री रामनरेश बागड़ी द्वारा ग्राम मटसगरा तहसील कोटा के स्थापना के दौरान श्री सुरेश कुमार पिता फूलसिंह मरावी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 285/1, 37/1, 37/2 रकबा 0.591 हे. 0.251 हे. 0.182 हे. के सीमांकन पर दिनांक 11-4-2017 को पंचनामा / स्थल जांच में जनकराम पिता चमरू सिंह द्वारा सुरेश कुमार की भूमि पर किसी भी कब्जे को नहीं बताया गया है परन्तु दूसरी ओर अन्य दिनांक 20-4-2017 को तहसीलदार कोटा को प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन में स्वयं हस्ताक्षरित रिपोर्ट में जनकराम द्वारा श्री सुरेश कुमार की भूमि 285/1 रकबा 0.591 हे. के अंश भाग 0.35 एकड़ पर कब्जा बताया गया है। जिससे स्पष्ट है कि श्री रामनरेश बागड़ी, पटवारी द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 में दिये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर द्वारा रामनरेश बागड़ी पटवारी को निलम्बित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये है।
रामनरेश बागड़ी, पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल पाये जाने से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना निर्धारित किया गया । उनके स्थान पर अमित पाण्डेय पटवारी (पटवारी हल्का नं. 43 सोनसाय नवागाँव ) तहसील बेलगहना को पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।