Slider

LATEST NEWS
Loading Latest News...

शैक्षणिक संस्थानों के पास पान ठेले प्रतिबंधित, बावजूद उड़ता है कानून का मज़ाक


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  कोटपा अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर बुधवार को मंगला क्षेत्र में स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों पर राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दबिश दी गई जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, सेंट विंसेंट स्कूल, मंगला के आसपास 6 दुकानों पर तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थ पाए जाने पर अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत चालानी कार्रवाई के साथ साथ जब्ती की कार्यवाही भी की गई है । इसके साथ ही दुकानदारों एवं आम नागरिकों को खुले में धूम्रपान नहीं करने की समझाइश के साथ साथ कोटपा के नियमों से अवगत कराया गया है। ज्ञात हो कि इस संबंध में प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि स्कूली बच्चे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के प्रभाव से दूर रहे। 

© all rights reserved TODAY छत्तीसगढ़ 2018
todaychhattisgarhtcg@gmail.com
TODAY छत्तीसगढ़
लाइव मार्केट & सराफा