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लैंको के जीएम और एचआर हेड ने महिला कर्मचारी से कहा हमें शारीरिक सुख दो , जुर्म दर्ज

 TODAY छत्तीसगढ़  / कोरबा / लैंको के जीएम जनसंपर्क व एचआर हेड पर प्लांट में ही कार्यरत एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना में शिकायत सही पाए जाने के बाद उक्त दोनों अधिकारियो के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है।

पीडि़ता वर्ष 2008 से  सहायक नर्स के पद पर काम कर रही थी। उसे भविष्य निधि के लिए पिछले एक वर्षों से कभी आधार कार्ड में जन्मतिथि अलग होना और गलत बताकर तथा किसी न किसी दस्तावेज में कोई न कोई त्रुटि निकालकर नोटिस दिया जाता रहा। पीडि़ता की शिकायत अनुसार दस्तावेजों को अधूरा बताकर एक माह का वेतन तक रोक दिया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहने के लिए जब भी वह लैंको के स्थानीय कार्यालय गई वहां एचआर मैनेजर रानू नायक के द्वारा अनाप-शनाप शब्दों का उपयोग करने के साथ अश्लील बातों के लिए दबाव बनाया जाता रहा। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें

5 अगस्त 2021 को वह भविष्य निधि के लिए नया आधार कार्ड सुधरवाकर बताने के लिए एचआर हेड के कार्यालय पहुंची थी। बाहर बैठे स्टाफ लालता प्रसाद पाण्डेय, हरमोहन सिंह से पीडि़ता ने पूछा कि साहब हैं क्या? आधार कार्ड सुधार कर दिखाने लाई हूं। इनके बताने उपरांत पीडि़ता अंदर गई तो  कार्यालय में एच आर हेड रानू नायक एवं डीके तिवारी जीएम जनसंपर्क  उपस्थित थे।

जब पीडि़ता अंदर पहुंच कर अपने दस्तावेज दिखाने लगी इस दौरान एच् आर हेड रानू नायक ने उसका हाथ पकडक़र कहा कि हमारे साथ शारीरिक सुख दोगी तो तुम भी अच्छा रहोगी, नहीं तो परेशान रहोगी। इन अधिकारियों ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। पीडि़ता के मुताबिक यह कहते हुए यह दोनों अधिकारी हंस भी रहे थे-जब तक तुम ध्यान नहीं दोगी तो हम कैसे ध्यान देंगे। पीडि़ता यहां से रोते हुए घर लौट आई और अपने बेटे को पूरी जानकारी दी।  

इसके उपरांत परिवार से सलाह-मशविरा कर उरगा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और नौकरी पर जबरन विराम लगाकर, दस्तावेज में त्रुटि दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताडि़त करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही का आग्रह किया। टीआई विजय चेलक ने बताया कि पीडि़ता की रिपोर्ट पर धारा 354, 34 के तहत जनसंपर्क अधिकारी डीके तिवारी एवं एचआर हेड रानू नायक के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। 

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