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बिलासपुर हाईकोर्ट : पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ टूलकिट मामले में FIR पर रोक, राज्य सरकार से माँगा जवाब

TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर /  टूल किट विवाद में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने FIR और विवेचना पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। दोनों नेताओं पर रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई 2021 को FIR दर्ज कराई गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ओर से भाजपा  राज्य सभा सदस्य और अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गैरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने कहा था कि यह है अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फिलहाल दोनों नेताओं को अंतरिम राहत दी गई है। फैसला जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच से आया है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

ये था मामला -  पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसा ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी किया था। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा पर FIR दर्ज करा दी।

                                               
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