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स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस के 96 कैप्सूल जब्त, NDPS एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार

नशीले कैप्सूल के अवैध कारोबार पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा, आरोपी न्यायिक रिमांड पर

भिलाई। TODAY छत्तीसगढ़  /  दुर्ग जिले में प्रतिबंधित दवाओं के कथित अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छावनी पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस के 96 कैप्सूल, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 59,400 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान रेशम सिंह (36), निवासी खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग के रूप में हुई है।

मुखबिर की सूचना पर की गई रेड

पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को थाना छावनी पुलिस को सूचना मिली थी कि पावर हाउस खंडहर के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस कैप्सूल बेच रहा है। सूचना के आधार पर थाना छावनी पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी।

मौके पर मिले संदिग्ध से पूछताछ की गई। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 स्ट्रिप में रखे कुल 96 कैप्सूल बरामद किए।

कैप्सूल के साथ बाइक और मोबाइल भी जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कैप्सूल के अलावा एक AI Plus मोबाइल फोन, CBZ मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LY 2329 और एक हजार रुपये नकद भी जब्त किए।

जब्त सामग्री का विवरण इस प्रकार है:

  • स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस के 96 कैप्सूल: 38,400 रुपये

  • AI Plus मोबाइल फोन: 5,000 रुपये

  • CBZ मोटरसाइकिल: 15,000 रुपये

  • नकद रकम: 1,000 रुपये

कुल जब्ती की कीमत 59,400 रुपये बताई गई है।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 749/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 22/8(ख) में मामला दर्ज किया। वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को दुर्ग न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ध्रुव, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक दुजराज ध्रुव, प्रधान आरक्षक सूरज पांडेय और आरक्षक जितेन्द्र देशमुख एवं पंकज कुमार राय की भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से प्रतिबंधित दवाओं और नशीले पदार्थों के अवैध क्रय-विक्रय से दूर रहने तथा ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की है।

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